इंदौर में भाई बताकर प्रेमी को घर लाई पत्नी, शिलॉन्ग ट्रिप पर पति को दिया जहर

इंदौर के वकील ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की कोशिश और सोना चुराने का आरोप लगाया। पत्नी ने शिलॉन्ग यात्रा के दौरान जहर देकर पति की जान लेने की कोशिश की।

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Sanjay Dhiman
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Wife brought lover home in Indore calling him brother, poisoned husband on Shillong trip

Photograph: (the sootr)

Indore. इंदौर के खुडैल क्षेत्र में एक वकील ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। वकील का कहना है कि उसकी पत्नी ने शिलॉन्ग यात्रा के दौरान उसे जहर दिया और पहाड़ से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की। बाद में पत्नी 25 तोला सोना और नकदी लेकर फरार हो गई।

पत्नी और प्रेमी की साजिश

वकील भूपेंद्र के अनुसार, उसकी मुलाकात नीलिमा से एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। नीलिमा ने खुद को तलाकशुदा बताया था और दोनों की शादी नवंबर 2024 में हुई। शादी के बाद नीलिमा ने शुभम नाम के युवक को अपना ‘भाई’ बताकर घर में बुलाया। हालांकि, यह युवक असल में नीलिमा का प्रेमी था, जिसे भूपेंद्र ने बाद में पहचान लिया।

शिलॉन्ग यात्रा पर हुआ हमला

वकील के अनुसार, शिलांग ट्रिप के दौरान नीलिमा ने खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और नीलिमा ने उन्हें एक पहाड़ी स्थल पर ले जाकर धक्का देने की कोशिश की। किसी तरह भूपेंद्र ने अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद भूपेंद्र को अपनी पत्नी की गतिविधियों पर शक हुआ।

मानसिक रोगी होने का खुलासा

इंदौर लौटने के बाद भूपेंद्र ने पत्नी के पहले विवाह के तलाक के दस्तावेज निकाले। इन दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ कि शुभम नीलिमा का भाई नहीं, बल्कि प्रेमी है। इसके बाद भूपेंद्र को यह भी पता चला कि नीलिमा मानसिक बीमारी का इलाज करा रही थी, जो उसने शादी से पहले छुपाया था।

25 तोला सोना लेकर भागी पत्नी

वकील भूपेंद्र का आरोप है कि नीलिमा शादी के बाद हर महीने 20 हजार रुपए की मांग करती थी। विरोध करने पर झूठे दहेज प्रकरण में फंसाने की धमकी भी देती थी। 3 मार्च 2025 को शुभम नीलिमा को लेकर उत्तर प्रदेश गया। इस दौरान नीलिमा घर से 25 तोला सोना और नकदी ले गई। बाद में भूपेंद्र को यह जानकारी मिली कि नीलिमा का तलाक ब्यावरा में हुआ था।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नीलिमा और शुभम सेंगर उर्फ गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खुडैल पुलिस के एसआई सत्येंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक, बीएनएस-2023 की धारा 318(4), 303(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। 

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इंदौर उत्तर प्रदेश तलाक मैट्रिमोनियल साइट शिलांग
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