इंदौर विधायक गोलू शुक्ला की बस ने तीन को रौंदा, पति, पत्नी, बेटे की मौत, पुलिस ने कमजोर धाराएं लगाई

Sanjay Gupta | Sept 18, 2025, 11:23 IST
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MLA GOLU SHUKLA INDORE
MLA GOLU SHUKLA INDORE

इंदौर विधायक गोलू शुक्ला की बस ने इंदौर-उज्जैन रोड पर एक परिवार को रौंद दिया, जिसमें पति-पत्नी और बेटे की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ।

इंदौर के ट्रक हादसे को दो दिन भी नहीं बीते थे कि इंदौर की विधानसभा तीन के सनातनी विधायक गोलू शुक्ला (bjp mla golu shukla) की बस ने इंदौर-उज्जैन रोड पर पूरे परिवार को रौंद दिया। इसमें पति-पत्नी, बेटे की मौके पर मौत हो गई और एक बेटा गंभीर घायल होकर उपचाररत है। इस बस पर भी आगे बाणेश्वरी और पीछे गोलू लिखा हुआ है, जो इस ग्रुप की हर बस पर लिखा होता है। उधर पुलिस ने भी जमकर विधायक के बस ड्राइवर पर मेहरबानी बरती और गैर इरादतन हत्या की मजबूत धारा नहीं लगाई।

गुस्साए लोगों ने फोड़ी बस

घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस को जमकर फोड़ा। बस के पूरे कांच फूट गए। वहीं टक्कर इतनी तेज थी कि मोटर साइकिल और उस पर सवार दूर उछल कर गिर गए, वहीं बस आगे से टूट गई।

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इस तरह बस ने रौंदा

रात करीब साढ़े तीन बजे सांवेर पुलिस थाने में इस मामले में एफआईआर हुई है। इसमें धारा 281, 125(ए), 106 (1) के तहत केस दर्ज किया गया है। घटना बुधवार रात साढ़े दस से पौने ग्यारह के बीच हुई है। एफआईआर अज्ञात आरोपी के खिलाफ की गई है।

इनकी हुई मौत

घटना में महेंद्र सोलंकी, जयश्री सोलंकी और 16 साल के जीगर की मौत हुई है। वहीं परिवार के दूसरे बेटे तेजस को गंभीर चोट आई है।



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पुलिस ने गैर इरादतन हत्या नहीं माना

इस मामले में पुलिस के एक बार फिर सत्ता के आगे झुकने की कार्यशैली साफ दिख रही है। इंदौर के ट्रक हादसे में भी तीन की मौत हुई थी और इसमें ड्राइवर गुलशेर पर गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगाई गई थीं, जिसमें 5 से 10 साल की सजा है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने लापरवाही की धाराएं 281 व 125(ए) लगाई हैं, जिसमें 6 माह तक की सजा और 1 लाख तक जुर्माना है। वहीं 106(1) लगाई गई है, जो गैर इरादतन हत्या की धारा 105 से कमतर है और इसमें अधिकतम 5 साल तक की सजा है यानी ड्राइवर पकड़ा भी गया तो जमानत तत्काल हो जाएगी। उधर पुलिस ने मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया है यानी उन्हें अभी ड्राइवर का नाम नहीं पता है।

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यहां से डाउनलोड करें FIR की पूरी कॉपी...



एफआईआर में यह लिखा है

मृतक के रिश्तेदार उमेश गौर ने बताया कि मैं मामा-मामी (महेंद्र, जयश्री सोलंकी) अपने दोनों बेटों तेजस, जीगर के साथ जा रहे थे। मैं पीछे दूसरी बाइक से था। रिंगनोदिया गांव (इंदौर-उज्जैन के बीच सांवेर तहसील में) एरिया में गोलू शुक्ला की बस नंबर एमपी 09एफए 6390 ने तेज रफ्तार से लापरवाही से आते हुए बाइक में सीधे टक्कर मार दी। इन सभी को मैं एंबुलेंस 108 की मदद से अरविंदो अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने मामा, मामी और जिगर को मृत घोषित कर दिया, तेजस को इलाज के लिए भर्ती किया गया है।

बाणेश्वरी और गोलू की बसें आए दिन रौंद रही

लोगों ने कहा कि जिन बसों और वाहनों पर बाणेश्वरी और गोलू लिखा है उन्हें सभी ने हत्या का खुला लाइसेंस दे दिया है। यह आए दिन किसी को भी उड़ाती जाती हैं लेकिन ना आरटीओ ना पुलिस और ना ही प्रशासन इन पर कभी कोई कार्रवाई करता है। इसके पहले भी बाणेश्वरी लिखी बसों और यहां तक कार लिखे वाहनों ने भी कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। सत्ताधारी विधायक के आगे पूरा सिस्टम बेबस है।

गोलू सरकारी बस रोकना चाहते हैं, सीएम ने दो टूक कहा था

सीएम मोहन यादव ने इन बसों की गुंडगर्दी रोकने के लिए ही सरकारी बस सेवा को फिर से बहाल करने की घोषणा की है। उन्होंने एक कार्यक्रम में मंच से कहा था कि गोलू भैय्या चिंता मत करो अच्छी बस चलाओ और इस सिस्टम के साथ जुड़ जाओ। हमें यात्रियों को अच्छी सेवा देना है। गोलू चाहते हैं कि यह सरकारी सेवा इंदौर-उज्जैन के बीच नहीं चलें, जिससे उनकी यह बसें इसी तरह चलती रहें, जो लोगों को रौंदती है।


इंदौर-उज्जैन टोल | indore accident news

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