इंदौर नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियर की नहीं होगी भर्ती, हाईकोर्ट ने इसलिए लगाई रोक
Sanjay Gupta | Jan 31, 2026, 11:38 IST
indore municipal corporation assistant engineer recruitment
भोपाल के बाद अब इंदौर नगर निगम में भी असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश जारी कर भर्ती पर स्टे लगा दिया है। इससे पहले भोपाल में भी असिस्टेंट इंजीनियर के 17 पदों की भर्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी।
इस आधार पर लगी याचिका और रोक
मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग ने 11 मई 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक असिस्टेंट इंजीनियर का पद द्वितीय श्रेणी का है।
द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ही कर सकता है। वहीं, कर्मचारी चयन मंडल ( ESB )केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती कर सकता है।
चार सप्ताह में मांगा जवाब
इसके पहले भोपाल में लगी थी रोक
फिर भोपाल के निगमायुक्त ने ईएसबी को पत्र लिखकर खुद ही भर्ती नहीं करने का कहा था। जब भर्ती रुक नहीं पाई, तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जबलपुर गए और वहां से यह स्टे मिला।
कोर्ट ने कहा कि निगम भोपाल ने पहले ही पत्र जारी किया है। यदि परीक्षा अभी होती है तो बाद में चयनितों को समस्या हो सकती है। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी बन सकता है। इसलिए परीक्षा पर रोक लगाई गई।
BHOPAL
पीएससी और ईएसबी में 100 फीसदी वेतन भी मुद्दा
वहीं ईएसबी से भर्ती होने वाले पदों के लिए पहले साल में 70 फीसदी, फिर दूसरे साल में 80 फीसदी, तीसरे साल में 90 फीसदी और चौथे साल से 100 फीसदी वेतन दिया जाता है।
इस मुद्दे पर हाल ही में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। इसमें याचिकाकर्ताओं को पूरा वेतन देने के आदेश हुए थे।
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