इंदौर नगर निगम का क्षिप्रा परिसर पीएम आवास प्रोजेक्ट का रेरा पंजीयन आवेदन रद्द, कई मिली खामियां

इंदौर नगर निगम के प्रधानमंत्री आवास प्रोजेक्ट को रेरा ने एक बड़ा झटका दिया है। निगम द्वारा प्रस्तुत क्षिप्रा परिसर पार्ट ए प्रोजेक्ट के पंजीयन आवेदन में कई खामियां पाई गईं।

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Sanjay Gupta
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इंदौर नगर निगम के प्रधानमंत्री (पीएम) आवास प्रोजेक्ट को रेरा (भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मप्र) ने तगड़ा झटका दे दिया है। नगर निगम के हाउसिंग फॉर ऑल पीएम आवास योजना क्षिप्रा परिसर पार्ट ए प्रोजेक्ट के पंजीयन आवेदन को रेरा ने रद्द कर दिया है। इस आवेदन प्रक्रिया में कई खामियां पाई गई हैं। नोटिस के बाद भी निगम इसे ठीक नहीं कर पाया, इसके बाद रेरा ने आवेदन को रद्द कर दिया। यह प्रोजेक्ट बड़ा बांगड़दा के सर्वे नंबर 16 तहसील मल्हारगंज में 3.788 हेक्टेयर एरिया में प्रस्तावित है।

रेरा ने प्रोजेक्ट में यह नोटिस दिया था

  • रेरा ने नगर निगम इंदौर को इस संबंध में मई और जून में नोटिस देकर इन सभी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा था
  • पूर्व का प्रोजेक्ट कावेरी परिसर वाला अक्टूबर 2024 में पूरा होना था, इसका कार्यपूर्णता दीजिए
  • प्रोजेक्ट की विकास मंजूरी नहीं है
  • प्रोजेक्ट 20 हजार वर्गमीटर से अधिक है, इसका पर्यावरण क्लीयरेंस दीजिए
  • यहां कमर्शियल दुकान संख्या 38 है, लेकिन प्लान में 36 क्यों है
  • कुल इकाई 1102 है लेकिन बताई 1100 है फीस सही नहीं

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जवाब के बाद रेरा ने यह पाया

इन जवाबों पर निगम की ओर से सीए विष्णु अग्रवाल पेश हुए। रेरा ने पाया कि कार्यपूर्णता के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी कॉपी नहीं है। पर्यावरण मंजूरी की भी कॉपी नहीं है। बाकी मामलों में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

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इसके बाद आवेदन कर दिया रद्द

रेरा के उपसचिव एमके ठाकुर ने इस संबंध में आवेदन निरस्त होने की सूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया कि निगम द्वारा पेश किए गए आवेदन में अधिनियम के अनुरूप प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इसके चलते रेरा एक्ट 2016 की धारा 5 के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत पंजीयन आवेदन अमान्य करने का फैसला लिया जाता है। इसके लिए पक्षकार 60 दिन के भीतर अपील कर सकता है।

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