Indore. इंदौर नगर निगम शहर में तय मानकों से अलग अनाधिकृत लगे हुए विज्ञापन बोर्ड को हटाने के लिए रिमूवल कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत शहर के जाने-माने ज्वेलर्स पंजाबी सराफ पर निगम की टीम ने सख्त कार्रवाई की और बोर्ड हटवाया। साथ ही राजस्व नुकसान के लिए पंजाब ज्वेलर्स को 64.50 लाख रुपए भी जमा कराने का नोटिस दिया गया।
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इस नियम के तहत हो रही कार्रवाई
निगमायुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर इंदौर शहरी सीमा में अवैध / अनाधिकृत रूप से प्रदर्शित विज्ञापन मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में बुधवार को रेसकोर्स रोड 56 दुकान के पास स्थित पंजाबी सराफ ज्वेलर्स का अनाधिकृत विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्रवाई हुई।
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बिना मंजूरी के लिए लगाया था बोर्ड
निगमायुक्त शिवम वर्मा, राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान एवं अपर आयुक्त नरेंद्र नाथ पांडे के निर्देशानुसार पंजाबी सराफ ज्वेलर्स द्वारा बिना निगम की अनुमति के अवैध/अनाधिकृत रूप से व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विज्ञापन प्रदर्शन हेतु फ्लेक्स होर्डिंग, साइनेज स्ट्रक्चर स्थापित किया गया था। यह मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 132 दिनांक 28.03.2017 मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के विपरीत है। लगभग 1500 वर्गफीट पर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाकर विज्ञापन नियमों के उल्लंघन के साथ निगम को हानि पहुंचाई गई।
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इतने रुपए जमा कराने का नोटिस
पंजाबी सराफ ज्वेलर्स को मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत अवैध/अनाधिकृत विज्ञापनकर्ता मानते हुए 01 साल (365 दिनो) की कालावधि के लिए राशि 10 रू. प्रति वर्ग फीट के मान से 54,75,000 रुपए एवं 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की राशि 9,85,500- सहित कुल 64,60,500 रुपए जमा कराने का नोटिस भी दिया गया है। नोटिस के बाद भी यह राशि जमा नहीं कराई गई। इस पर निगम मार्केट विभाग की टीम द्वारा फर्म पंजाबी सराफ ज्वेलर्स का विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, सहायक रिमूवल बबलू कल्याणे, सहायक राजस्व अधिकारी अबीर रेवाल, शैलेश कुमार, ऋषि दुबे, अभय कुमार त्रिपाठी, अनुराग दुबे व मार्केट विभाग की टीम उपस्थित थी।
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