गरीबों के पीडीएस चावल बेचने के मामले में उद्योगपति सहित 11 आरोपियों पर FIR

इंदौर में छापामार कार्रवाई में पकड़े गए गरीबों के पीडीएस चावल के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, आरोपियों में उद्योगपति और गोदाम मालिक सतीश मित्तल भी शामिल है। सभी आरोपियों के खिलाफ बाणगंगा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

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Sanjay Gupta
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Indore PDS rice selling case FIR against 11 accused
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इंदौर जिला प्रशासन द्वारा तीन दिन पहले अलसुबह की गई छापामार कार्रवाई में पकड़ाए गए गरीबों के पीडीएस के चावल मामले में सख्ती दिखाते हुए 11 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। गोदाम मालिक सतीश मित्तल (रोलिंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष) को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में चावल की खरीदी-बिक्री में लगे आदतन आरोपियों के साथ ही गाड़ी चालक, मालिक, गोदाम मालिक सभी को आरोपी बनाया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर अपर कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा टीम बनाकर यह छापामार कार्रवाई कराई गई थी।

इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ बाणगंगा थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व सात के साथ ही बीएनएस की दारा 318(4) में केस हुआ है। आरोपियों में आदतन अपराधी सतीश अग्रवाल, रामजीप्रसाद गुप्ता, संजय गुप्ता, गोदाम मालिक व रोलिंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश मित्तल, वरूण, चौकीदार राजेंद्र सिंह, ट्रक ट्राला ड्राइवर करण, हेल्पर राहुल, अमीन, मोहित अजमेराऔर वाहन मालिक सचिन सभी को आरोपी बनाया गया हैं। मित्तल ने बिना कागजी कार्रवाई के ही आरोपी संजय गुप्ता को यह गोदाम माल रखने के लिए दे दिया गया, इसके चलते आरोप है कि वह अग्रवाल और गुप्ता के साथ मिले हुए हैं और उनकी इस पूरे कांड में मिलीभगत और संलिप्तता है।

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जानें पूरा मामला

दरअसल, इंदौर में सांवेर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पीछे रेवती रेंज के रास्ते पर एक गोदाम पर लगभग 800 लूज कट्टे चावल और बड़ा ट्राला जब्त किया गया था। बड़ा ट्राला चावल भर के गुजरात जाने की तैयारी में था। काम कर रहे मजदूर और ड्राइवर ने बताया कि गोदाम में अवैध भंडारित चावल सतीश अग्रवाल और संजय गुप्ता का है। गोदाम सतीश मित्तल का है। ट्राला जब्त कर पुलिस थाने में रखा गया है वहीं लगभग 800 बोरी चावल जब्त कर शासकीय वेयरहाउस कॉरपोरेशन के गोदाम राऊ में जब्ती-सुपुर्दगी में दिया गया।

बता दें कि सतीश अग्रवाल पर पूर्व में चोर बाजार अधिनियम में रासुका की कार्रवाई हो चुकी है, और पूर्व में भी तीन एफआईआर विभाग दर्ज करवा चुका है। वह चावल के अवैध भंडारण, क्रय -विक्रय का आदतन अपराधी है। सतीश अग्रवाल और उनकी टीम लगातार 15-20 दिन में गोदाम बदल-बदल कर काम करते थे। उपभोक्ता से गली-गली में ऑटो चालक 15 से 17 रुपए में चावल खरीदते हैं और इन्हें बेचते हैं। उपभोक्ता निशुल्क प्राप्त होने वाला चावल रेहड़ी वालों को खैरची और मध्यम व्यापारियों को बेचते हैं, जिसका यह अवैध व्यापार लगातार करते हैं।

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