इंदौर में पौधे लगाने में हो गया 27.86 लाख का घोटाला, लोकायुक्त ने SDO केके निनामा के खिलाफ की FIR

इंदौर में पौधारोपण के घोटाले में लोकायुक्त ने एसडीओ के. के. निनामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में आरोप था कि उन्होंने अवैध कटाई को नहीं रोका और भ्रष्टाचार किया।

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Sanjay Gupta
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इंदौर में पौधारोपण में हुए घोटाले में लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच के बाद तत्कालीन इंदौर एसडीओ केके निनामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में लोकायुक्त में शिकायत हुई थी, जिसमें इसकी जांच की गई और जांच के बाद केस दर्ज किया गया है।

यह हुई थी शिकात

शिकायतकर्ता शंकर नाईक द्वारा एसडीओ के. के. निनामा, वन मण्डल, इंदौर के विरूद्ध भ्रष्टाचार करने व अवैध कटाई नहीं रोकने व कार्रवाई नहीं करने को लेकर शिकायत की थी। इसे विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर में प्रस्तुत किया गया था।

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पौधारोपण को लेकर यह लगे थे आरोप

पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में बताए बिंदुओं पर जांच की गई। जांचकर्ता अधिकारी ने पाया कि वन मण्डल, इंदौर ग्राम कम्पेल कक्ष कमांक 227. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्यों में भुगतान अनुसार तार सिमेंट पोल कय करने, चैनलिक जाली मानक स्तर और स्वीकृत निविदा अनुसार नहीं होने एव वृक्षारोपण स्थल की स्थल गुणवत्ता अनुसार मृदा की गुणवत्ता नहीं होना पाया गया। साथ ही प्राकृतिक टोपोग्राफी एवं पौधारोपण की अवधि को देखते हुए पौधों की बढ़त स्थल की परिस्थिति अनुसार अच्छी नहीं होने एवं 9206 गड्‌ढों कम खोदने के उपरांत स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित 297 के मान से कुल 27,86,454 रुपए का अधिक व्यय होना पाया गया। 

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3 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी

👉 शंकर नाईक ने लोकायुक्त में एसडीओ के.के. निनामा के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें आरोप था कि एसडीओ ने वन मंडल इंदौर में अवैध कटाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और भ्रष्टाचार किया।

👉 जांच में यह सामने आया कि इंदौर के ग्राम कम्पेल कक्ष 227 में किए गए पौधारोपण कार्यों में कई खामियां थीं। तार सिमेंट पोल, चैनलिक जाली, मृदा की गुणवत्ता और पौधों की बढ़त में मानकों का उल्लंघन हुआ था। 

👉 लोकायुक्त ने एसडीओ के.के. निनामा, वन परिक्षेत्र सहायक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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इस आधार पर किया केस दर्ज

लोकायुक्त ने जांच के बाद प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए जाने से एसडीओ के.के. निनामा एवं तत्कालिक वन परिक्षेत्र सहायक कम्पेल तथा अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) ए. 13(2) एवं भादवि की धारा 120बी के अतर्गत केस पाजीबद्ध कर जांच में लिया गया है।

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