/sootr/media/media_files/2025/10/29/indore-professor-laxman-shinde-assaulted-hooter-car-driver-family-2025-10-29-12-03-15.jpg)
हूटर लगी कारों पर लगाम कसने के लिए इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हुए हैं। इस मामले में डीजीपी से रिपोर्ट भी हाईकोर्ट ने तलब की है। इसके बाद भी परिवहन विभाग और पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं।
ऐसे ही एक हूटर लगी कार ने अपना रूआब दिखाते हुए देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ( Indore DAVV ) के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मण शिंदे और उनके परिवार के साथ मारपीट कर दी।
इस तरह हुई घटना
प्रोफेसर शिंदे ने बताया कि वह बुधवार 29 अक्टूबर को सुबह खरगोन से अपनी पत्नी को साथ लेकर इंदौर के लिए निकले थे। मानपुर में भेरूघाट पर एक हूटर लगी कार एमपी 09 बीबी 0880 लगातार हूटर बजा रही थी।
गाड़ी को साइड करके उन्हें जाने की जगह दी, लेकिन उन्होंने आगे का अड़ा कर कार रोक दी। फिर चालक और उनके एक साथी ने गालियां देना शुरू कर दिया। जब इस पर रोका तो उन्होंने मारपीट की, थप्पड़ मारे और कहा कि आज के बाद कहीं दिखा तो जान से मार देंगे।
/sootr/media/post_attachments/f2620bbd-bfa.png)
/sootr/media/post_attachments/6083b3f7-21b.png)
इंदौर से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें...
इंदौर BJP दफ्तर पर दारू पीकर कालिख पोती मिलाप मिश्रा ने, प्रदर्शन में जीतू जिराती का दामाद भी
इंदौर में ट्रैफिक सुधार की अलग पहल, सीपी सिंह की 'ट्रैफिक प्रहरी' योजना से लोग खुद संभाल रहे ट्रैफिक
पुलिस ने अज्ञात पर किया केस
पुलिस ने इस मामले ( DAVV के प्रोफेसर लक्ष्मण शिंदे से मारपीट) में अज्ञात दोनों आरोपियों पर मानपुर थाने में बीएनएस धारा 296, 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया है।
आरटीओ रिकॉर्ड के अनुसार कार किसी राकेश जायसवाल निवासी 124 जवाहर मार्ग के नाम पर मार्च 2013 से रजिस्टर्ड बताई गई है। कार को थाने पर खड़ी करा लिया गया है।
/sootr/media/post_attachments/3dbf692f-bcb.png)
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us