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News in Short
इंदौर में रानी सराय मेट्रो स्टेशन के लिए 200 पेड़ काटने की तैयारी थी।
इन पेड़ों पर हजारों तोते रहते हैं, जिनका घर खत्म हो जाएगा।
पर्यावरणविदों और एक्टिविस्टों ने इस पर आंदोलन किया।
हाईकोर्ट ने पेड़ काटने और ट्रांसप्लांट करने पर रोक लगाई।
मेट्रो प्रबंधन ने 2600 पेड़ ट्रांसप्लांट करने का दावा किया था।
News in Detail
इंदौर में विकास के नाम पर लगातार हरियाली पर कुल्हाड़ी चल रही है। इसी कड़ी में रीगल पर रानी सराय पर मेट्रो का स्टेशन बनना है। इसके लिए 200 से ज्यादा पेड़ काटे जाना है। इन पेड़ों पर हजारों तोते रहते हैं। इस पर इंदौर में लगतार पर्यावरणविद् एक्टीविस्ट आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर हो गई, जिस पर शुक्रवार 30 जनवरी को सुनवाई हुई।
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हाईकोर्ट ने दिया स्टे
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच में इस मामले में याचिकाकर्ता प्रियांशु जैन की याचिका पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता अभय सारस्वत और अधिवक्ता लवीश सारस्वत ने तर्क रखे। इसमें बताया गया कि इन पेड़ को काटने की तैयारी की जा रही है।
इस मामले में नगर निगम से विधिवत मंजूरी भी नहीं ली गई। साथ ही इनके काटने से यहां रह रहे हजारों तोतों का आवास खत्म हो जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को अगली तारीख पर सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। साथ ही तब तक पेड़ को काटने और ट्रांसप्लांट करने पर रोक लगा दी है।
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इन सभी को बनाया पक्षकार
इस मामले में याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश सरकार, मेट्रो प्रबंधन, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, कलेक्टर, एसपी सभी को पक्षकार बनाया है। उल्लेखनीय है कि रानी सराय एक पुरातन भवन है। यहां तीन डीसीपी ऑफिस भी संचालित होते हैं।
जनहित पार्टी द्वारा लंबे समय से इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। पार्टी के अध्यक्ष अभय जैन का कहना है कि एक ओर सरकार एक पेड़ मां के नाम का अभियान चला रही है। दूसरी ओर कुल्हाड़ी भी चल रही है।
indore rani sarai metro station
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मेट्रो काम में 2600 पेड़ ट्रांसप्लांट का दावा
विकास कामों को लेकर इंदौर में दो सालों में 2600 पेड़ ट्रांसप्लांट का दावा है। इसके लिए मेट्रो द्वारा नगर निगम को तीन करोड़ का भुगतान किया गया है। इन्हें ट्रांसप्लांट कर अन्य एरिया में लगाया गया है, लेकिन पर्यावरणविदों का दावा है कि आधे से ज्यादा पेड़ सूख गए हैं।
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