इंदौर TI इंद्रमणि पटेल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, किसी भी थाने में टीआई पटेल हस्तक्षेप करते हैं तो सीपी होंगे जिम्मेदार
Sanjay Gupta | Jan 15, 2026, 14:38 IST
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इंदौर के चर्चित चंदनगर टीआई इंद्रमणि पटेल को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का औपचारिक आदेश गुरुवार को आया। आदेश में सख्त टिप्पणी की गई है। क्या है आदेश में... चलिए बताते हैं
NEWS IN SHORT
- टीआई इंद्रमणि पटेल स्टाक/पाकेट गवाह बनाने के मामले में फंसे हैं।
- एक आरोपी पर उन्होंने चार की जगह आठ केस भी बताए थे, इसमें सुनवाई जारी है।
- इसके पहले भी एक आरोपी के बेटे को थाने में हथकड़ी लगाकर बैठाने पर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणी का भी हवाला दिया और कहा कि इसके बाद याचिका वापस हो गई, इसलिए हम यह आदेश दे रहे हैं।
NEWS IN DETAIL
आरोपी अनवर हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट का औपचारिक आदेश आ गया है। आरोपी अनवर पर चार की जगह आठ केस बनाने और 176 केस में चिन्हित पाकेट गवाह को पेश करने के मामले में यह आदेश आया है।
इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश का इंतजार नहीं करते हुए तत्काल टीआई को लाइन अटैच किया जाए। साथ ही उन्हें अगले आदेश तक किसी भी जांच/पर्यवेक्षण/पुलिस स्टेशन में तैनाती का कोई भी दायित्व नहीं सौंपा जाए।
तो फिर सीपी होंगे जिम्मेदार
इसके अलावा, अगर प्रतिवादी संख्या 4, टीआई पटेल के जरिए किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाती है, तो प्रतिवादी संख्या 5, यानी इंदौर पुलिस कमिश्नर (संतोष सिंह) इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। उन्हें इस कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। इस आदेश के लागू होने का इंतजार किए बिना ही इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जाए और यह काम तुरंत किया जाए।
हाईकोर्ट के आदेश का भी दिया उदाहरण
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम टीआई के आचरण की जांच कर रहे हैं, तब हाईकोर्ट इंदौर में भी एक अलग याचिका में 4 दिसंबर 2012 की यह टिप्पणी भी सामने आई। इसमें सीपी को इन पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया। वहीं, बाद में याचिका वापस हो गई। इसलिए हमें लगता है कि इसमें तत्काल निर्देश देने की जरूरत है। हालांकि यह साफ है कि यह आदेश अंतरिम है।
सीपी का शपथपत्र और एडिशनल डीसीपी की भूमिका देखेंगे
उल्लेखनीय है कि आरोपी अनवर हुसैन के अधिवक्ता रितम खरे ने इस शपथपत्र पर आपत्ति ली है। साथ ही, इसे सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी चूक में यह सब खानापूर्ति की गई है।
सुप्रीम कोर्ट क्यों हुआ पाकेट गवाह पर सख्त
Sootr Knowledge
अब आगे क्या?
जैसे हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के बाद भी सीपी ने टीआई पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में सीपी और एडिशनल डीसीपी को भी आगे जवाब देना है। साथ ही टीआई पटेल कब तक थाने से दूर रहेंगे, यह भी आगे अंतिम आदेश में तय होगा।
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