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मेट्रो शहर इंदौर फिलहाल ट्रैफिक जाम की समस्या के लिए पहचाना जा चुका है। हाल ही में इंदौर-देवास के महाजाम और तीन मौतों ने लोगों को हिला दिया। वहीं शहर के भीतर हर दिन किसी न किसी चौराहे पर जाम हो रहा है।
यदि एक इंच बारिश हो गई तो फिर शहर के हाल-बेहाल हो जाते हैं। यह जाम मिनटों की जगह घंटों तक हो रहे हैं। इसी मामले में हाईकोर्ट इंदौर में एक याचिका दायर की गई है। इसमें अब पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह और निगमायुक्त शिवम वर्मा को पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव को न्यायमित्र के रूप में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इसमें तारीख 22 जुलाई तय की गई है।
यह लगी है याचिका
कोर्ट में राजलक्ष्मी फाउंडेशन के जरिए यह याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में ट्रैफिक समस्या और ई-रिक्शा के चलते आ रही समस्याओं को उठाया गया है। ई-रिक्शा पर कोई रोक नहीं है। रात को ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाते हैं। इससे दुर्घटना की समस्या बनी रहती है।
अधिकारियों से इन बिंदुओं पर मांगी गई है जानकारी
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शहर में कितने चौराहों पर सिग्नल लगाए गए हैं और कितने काम कर रहे हैं
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मार्ग चौड़ीकरण के लिए कितने लेफ्ट टर्न चौड़े किए गए हैं
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शहर में कितने चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है
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ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है क्या और इसमें क्या कार्रवाई की गई
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पिछले पांच सालों में कितने स्पीड ब्रेकर, पार्किंग जोन और फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं
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दुकानों के बाहर सामान रखने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है
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सार्वजनिक जगहों पर ठेले और गुमटी को लेकर क्या किया गया है
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हेलमेट नहीं पहनने वाले और रेड सिग्नल क्रॉस करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है
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बीआरटीएस में वाहन नहीं चलेंगे
वहीं कोर्ट ने साफ कहा है कि भले ही बीआरटीएस को हटाया जा रहा है, लेकिन जब तक यह हट नहीं जाता है, तब तक इस कॉरिडोर के अंदर से कोई वाहन नहीं चल सकते हैं। इसमें आईबसे के अलावा केवल एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के वाहन और पुलिस वाहन ही गुजर सकते हैं।
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