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इंदौर में प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी आए दिन होती है। लेकिन इंदौर की महिला शैली शाह जो अब अमेरिका में रह रही हैं और एनआरआई हैं। उनके साथ न्यू देवास रोड की तुरखिया गोदाम नाम से चर्चित संपत्ति को लेकर अजीब धोखाधड़ी हुई है। अजीब इसलिए क्योंकि इसमें आरोपियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कोर्ट का भी उपयोग कर लिया और फर्जी दस्तावेज से वहां से अपने पक्ष में आदेश भी करा लिया। इस संपत्ति की धोखाधड़ी को लेकर फरियादी शैली शाह ने अप्रैल माह में अपने प्रतिनिधि के जरिए तुकोगंज थाने में शिकायत भी की है और पुलिस में बयान भी हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
यह है वह संपत्ति
यह संपत्ति मकान नंबर 1 न्यू देवास रोड जिसे तुरखिया गोदाम के नाम से जाना जाता है। यह 30 हजार 195 वर्गफीट की है और 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत की है। यह संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति है।
U.S. Citizen’s ₹50 Crore Property Targeted in Forged Sale and Court Fraud – No FIR Yet
— Manish Shah (@Tweeter_Manish) August 14, 2025
Victim’s Ownership and POA Revocation
A U.S. citizen is co-owner of a ₹50 crore property at 1 New Dewas Road, Indore, inherited from her father.
On March 12–13, 2024, she formally revoked a…
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पहले 50 करोड़ की डील 13.50 करोड़ में कर ली
यह संपत्ति शैली शाह के साथ ही जैमिनी सलोट, रोहित तुरखिया, अंजली मेहता, अमी देशाई, पारूल मेहता, रांची अझमेरा, बकुला शाह, सतीश तुरखिया, पद्मजा डोशी, शमीना तुरखिया कौर, कुमार विक्रम तुरखिया के संयुक्त स्वामित्व की है।
इसमें शैली ने अमेरिका रहने के चलते जैमिनी को पहले मई 2015 और फिर अक्टूबर 2019 में पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने मार्च 2024 में इस पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर दिया। इसकी जाहिर सूचना भी इसी दौरान अखबारों में जारी कर दी। लेकिन इसी दौरान जनवरी 2014 में शैली शाह को छोड़कर बाकी लोगों ने 14/1 न्यू पलासिया निवासी दुर्गेश सेनवार के साथ इस संपत्ति का बिक्री अनुबंध 13.50 करोड़ में कर लिया। इस पर शैली शाह की सहमति नहीं थी।
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फिर कोर्ट में इस तरह धोखेबाजी की
शैली शाह द्वारा पुलिस में नौ पन्नों की शिकायत की गई है। बयान भी अपने अधिकृत प्रतिनिधि नासिर अली पिता ताहेर अली द्वारा दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि इसमें साजिश करते हुए सभी आरोपियों ने मिलकर पहले तो संपत्ति का सौदा दुर्गेश सेनवार के साथ कर लिया। फिर इन्होंने इसमें दुर्गेश ही जिला कोर्ट में केस लगवाया, जिसमें था कि संपत्ति का अनुबंध जनवरी 2024 में करने के बाद भी संपत्ति बिक्री का सौदा पूरा नहीं किया जा रहा है।
इसमें शैली शाह के साथ ही बाकी सभी को भी जानबूझकर पार्टी बनाया गया। यह केस 14 सितंबर 2024 को लोक अदालत में राजीनामा के लिए लगाया गया। इसमें सभी ने मिलकर राजीनामा कर संपत्ति खरीदी सौदे पर कोर्ट की मुहर लगवा ली और इसके लिए शैली शाह को बिना जानकारी के ही जैमिनी ने मार्च 2024 में रद्द की जा चुकी पॉवर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग किया। इस रद्द पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर शैली को पार्टी बनाया गया और राजीनामा भी करना बता दिया गया। इस आधार पर कोर्ट ने संपत्ति बिक्री अनुबंध को मंजूरी दे दी और 14 सितंबर 2024 से एक साल के भीतर सौद की राशि देने की शर्त दी।
तुकोगंज पुलिस ने कुछ नहीं किया
इस मामले में शैली शाह ने जैमिनी सलोट, रोहित तुरखिया, अंजली मेहता, अमी देशाई, पारूल मेहता, रांची अझमेरा, बकुला शाह, सतीश तुरखिया, पद्मजा डोशी, शमीना तुरखिया कौर, कुमार विक्रम तुरखिया, प्रदीप सालोट, प्रकाश मेहता के खिलाफ शिकायत की है।
फरियादी का कहना है कि पुलिस में अप्रैल 2025 से पूरी शिकायत दस्तावेज के साथ दी हुई है। इसमें रद्द हुई पॉवर ऑफ अटॉर्नी की जानकारी, पुलिस को अधिकृत प्रतिनिधि के बयान, कोर्ट से हुए आदेश सभी जानकारी दे दी गई है। शिकायत है कि इन सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी करने, कूटरचित दस्तावेज बनाने, कोर्ट को भी धोखा देने, संपत्ति छीनने आदि को लेकर केस दर्ज किया जाए।
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