अंतर्जातीय विवाह पर दूल्हा-दुल्हन को मिलेंगे इतने रुपए, जानें कैसे लें लाभ

Sandeep Kumar | Mar 19, 2025, 20:10 IST
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सरकार की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दूल्हा-दुल्हन को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। जानें इस योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।

मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जातिवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Inter Caste Marriage Promotion Scheme) शुरू की है। इस योजना के तहत, अगर कोई दूल्हा और दुल्हन अलग-अलग जातियों से होते हुए विवाह करते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह योजना विशेष रूप से उच्च जाति और अनुसूचित जाति के बीच विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।

2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

इस योजना के तहत, जो दंपत्ति अपनी शादी के एक साल के भीतर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि उन्हें सामाजिक समानता और जातिवाद के खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

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योजना का उद्देश्य

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और जातिवाद को समाप्त करना है। यह योजना उन जोड़ों को सम्मानित करती है जो अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं, खासकर जब एक पक्ष अनुसूचित जाति से संबंधित होता है।

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योजना के लाभ

1. 2 लाख रुपए की सहायता
दूल्हा और दुल्हन दोनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. सामाजिक समरसता
यह योजना समाज में जातिवाद को समाप्त करने और समाज के सभी वर्गों के बीच समानता बढ़ाने में मदद करती है।

3. मान्यता और सम्मान
जिन जोड़ों का विवाह विभिन्न जातियों के बीच होता है, उन्हें इस योजना के तहत सम्मानित किया जाता है।

आवेदन कैसे करें

दंपत्ति को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद, उन्हें अपनी शादी के एक साल के भीतर मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

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आवेदन प्रक्रिया

सरकार की वेबसाइट पर जाएं। 'अंतरजातीय विवाह योजना' लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र भरें, फोटो और दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन को सबमिट करें। पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत होना चाहिए। दंपति अलग-अलग जातियों से संबंधित होने चाहिए। माता-पिता की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जरूरी दस्तावेज (Required Documents) वर और वधू का पहचान प्रमाण। वर और वधू का निवास प्रमाण। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह प्रमाण पत्र। वर-वधू का जाति प्रमाण-पत्र। दंपति के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र।
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योजना का प्रभाव

इस योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार जातिवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजने की कोशिश कर रही है। यह योजना दंपत्तियों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान और मान्यता भी देती है। इसके साथ ही, यह योजना समाज में समानता और एकता की भावना को भी बढ़ावा देती है।



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