नगर निगम का अहम फैसला, कॉलोनी के रहवासियों को मिलेगी भवन निर्माण की अनुमति

जबलपुर नगर निगम अहम फैसला शहर की 104 पात्र अनाधिकृत कॉलोनियों के वासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। नगर निगम ने इन लोगों को स्वीकृत भवन नक्शा और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

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Neel Tiwari
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Jabalpur Municipal Corporation decision regarding illegal colonies

जबलपुर नगर निगम। Photograph: (the sootr)

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JABALPUR. मध्य प्रदेश शासन की अनूठी पहल के बाद अब जबलपुर की 104 कॉलोनियों के नागरिकों को बड़ी राहत मिली। जबलपुर नगर निगम ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शहर की 104 पात्र अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वीकृत भवन नक्शा और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिसमें घर का विकास शुल्क जमा कर भवन निर्माण की अनुमति मिलेगी। साथ ही प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा।

नगर निगम का ऐतिहासिक कदम

जबलपुर में नगर निगम के द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जिसमें मध्य प्रदेश शासन के कॉलोनी डेवलपमेंट नियम 2021 के तहत शहर की 104 पात्र अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वीकृत भवन नक्शा और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत, इन कॉलोनियों में रहने वाले नागरिक अब अपने घर का विकास शुल्क जमा कर भवन निर्माण की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही पात्र कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को शिविर के माध्यम से त्वरित सेवा दी जाएगी। शिविर में विकास शुल्क जमा कराकर भवन नक्शा पास कराने और अन्य नागरिक सुविधाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

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जनहित में किया गया फैसला 

नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने इस पहल को "शासन की मंशा अनुरूप जनता को राहत प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम" बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों को उनके अधिकार और सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने का माध्यम बनेगी।

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आयोजित किए जाएंगे शिविर 

कॉलोनी सेल प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि 20 जनवरी 2025 से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक अलग-अलग कॉलोनियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में निवासियों से विकास शुल्क जमा कर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और भवन अनुज्ञा से संबंधित प्रक्रिया को सरल और त्वरित रूप से पूरा किया जाएगा।

साप्ताहिक शिविरों के दौरान तय कार्यक्रम

शहर के अलग-अलग संभागों में आयोजित होने वाले शिविरों का कार्यक्रम इस प्रकार है.. 

  • 20 जनवरी, सोमवार: गढ़ा वार्ड (सनराईज कंस्ट्रक्शन, शाही नाका गढ़ा)– विकास शुल्क 29 रुपए प्रति वर्गफुट।
  • 21 जनवरी, मंगलवार: गढ़ा वार्ड (अंजना पटेल, लोकमन पटेल, गढ़ा)- विकास शुल्क 57 रुपए प्रति वर्गफुट।
  • 22 जनवरी, बुधवार: गढ़ा वार्ड (अनुराग श्रीवास्तव ले-आउट)- विकास शुल्क 84 रुपए प्रति वर्गफुट।
  • 23 जनवरी, गुरुवार: कछपुरा वार्ड (विष्णु लाल लोधी खिन्ना बस्ती, कछपुरा) – विकास शुल्क 34 रुपए प्रति वर्गफुट।
  • 24 जनवरी, शुक्रवार: महाराणा प्रताप वार्ड (क्षितिज मॉडल स्कूल के पीछे, धनवंतरी नगर) – विकास शुल्क 34  रुपए प्रति वर्गफुट।
  • 25 जनवरी, शनिवार: सुहागी वार्ड (दादा ठनठनपाल वार्ड, हीरालाल तरानी) – विकास शुल्क 28, 68 और 79 रुपए प्रति वर्गफुट।

शिविर में नागरिकों की समस्याओं का समाधान 

शिविर में उपस्थित रहवासी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, जिसमें नागरिकों को विकास शुल्क की राशि जमा करने के साथ भवन निर्माण नक्शा स्वीकृत कराने का आवेदन करना होगा। इसके अलावा कॉलोनी में अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा।

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नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ाने की पहल

निगमायुक्त प्रीति यादव ने बताया कि यह पहल न केवल प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ाएगी, बल्कि शहर की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को कानूनी रूप से अपने घर बनाने और बसने का अवसर देगी। यह निर्णय शासन की "सबका साथ, सबका विकास" नीति को मजबूत करता है।

कॉलोनी निवासियों में उत्साह 

इस पहल से पात्र कॉलोनियों के नागरिकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कई लोगों ने इसे अपने जीवन की बड़ी समस्या का समाधान बताया है। अब उन्हें न केवल अपनी संपत्ति पर कानूनी स्वीकृति मिलेगी, बल्कि वे शान और स्वाभिमान के साथ अपने घरों में रह सकेंगे।

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