रेप पीड़ित बच्ची की पहचान की उजागर, जबलपुर DEO और थाना प्रभारी पर लटकी कार्रवाई की तलवार

जबलपुर में रेप पीड़ित बच्ची और उसके परिवार के नाम सार्वजनिक करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी और बेलखेड़ा थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग उठी है। जानें पूरा मामला

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Neel Tiwari
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Jabalpur rape victim girl identity revealing Case

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।

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शिक्षा के मंदिर में एक आठवीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार के मामले में जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी सहित बेलखेड़ा के थाना प्रभारी इतने असंवेदनशील निकले कि उन्होंने पीड़िता सहित उसके परिवार के नाम सार्वजनिक कर दिए। अब इन दोनों अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग के साथ मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है।

सरकारी शिक्षक ने दिया था घिनौनी हरकत को अंजाम

बीती 23 फरवरी को बेलखेड़ा थाना क्षेत्र से यह मामला सामने आया है। जहां सरकारी स्कूल टीचर घनश्याम ठाकुर ने स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की मासूम बच्ची के साथ उस वक्त दुष्कर्म को अंजाम दिया, जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे कमरे से बाहर निकलकर घर की ओर रवाना हो गए। तभी आरोपी टीचर ने मासूम बच्ची को क्लासरूम में बंद करके उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया था। बच्ची के द्वारा जानकारी दी जाने के बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत मामला दर्ज किया था।

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जांच और निलंबन के दौरान की पीड़िता की पहचान उजागर

इस मामले में आरोपी बनाए गए शिक्षक की पूरी जानकारी सहित पीड़िता और उसके परिवार की जानकारी बेलखेड़ा थाना प्रभारी के द्वारा जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के पास भेजी गई। घनश्याम सोनी ने आरोपी शिक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी किए और इन आदेशों में पीड़िता बच्ची और उसके परिवार की भी पूरी जानकारी लिखी गई। यह आदेश व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होता रहा और पीड़िता की पहचान लगातार इन दोनों अधिकारियों की असंवेदनशीलता के कारण उजागर हुई।

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कांग्रेस नगर अध्यक्ष ने की शिकायत, अब कोर्ट पहुंचा मामला

इस मामले में जबलपुर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के द्वारा जबलपुर एसपी को शिकायत दी गई, शिकायत में इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई पर जब एसपी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश के डीजीपी पॉक्सो अधिनियम के तहत नियमों और कानून की जानकारी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करें ताकि ऐसी गलती दोबारा न दोहराई जाए। इसके साथ ही पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोपी जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी सहित बेलखेड़ा थाना प्रभारी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की गई है।

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हाइकोर्ट ने दिया चार सप्ताह का समय

याचिका में मांग की गई थी कि DGP एक नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 7(2) सहित POCSO अधिनियम की धारा 33(7) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 72 के नियमों की पूरी जानकारी प्रसारित किया जाए ताकि इस तरह की गलती दोबारा न दोहराई जाए। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी सहित बेलखेड़ा थाना प्रभारी पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है।

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