ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के कथित अवैध निर्माण पर रोक और ध्वस्त करने की मांग खारिज
Neel Tiwari | Jan 30, 2026, 22:23 IST
jagadguru shankaracharya
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर की आश्रम की विवादित जमीन पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि एक ही विवाद पर सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में केस चलाना कानून का उल्लंघन है।
News in short
- शंकराचार्य के निर्माण को अवैध बताकर रोकने की याचिका खारिज।
- एक ही राहत के लिए सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में केस चलाने पर नाराजगी।
- याचिकाकर्ता पर भौतिक तथ्यों को छिपाने का आरोप।
- 17 दिसंबर 2025 को दिया गया स्टे आदेश रद्द।
- हाईकोर्ट ने कहा, सिविल कोर्ट ही लेगा फैसला।
News in Detail
जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कोई पक्षकार एक ही विवाद के लिए अलग-अलग मंचों पर कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने सुभाष चंद जायसवाल की रिट याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि यह समानांतर कानूनी कार्यवाही और तथ्य छिपाने का उदाहरण है।
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क्या था पूरा विवाद?
यह भूमि करीब 5400 वर्गफुट क्षेत्रफल की बताई गई है। याचिका में दावा किया गया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TNCP) विभाग ने इस निर्माण को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। इसके बावजूद निर्माण जारी है, जिसे तत्काल रोका और ध्वस्त किया जाए।
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कोर्ट में खुला बड़ा तथ्य
वकील ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने सिविल कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ M.P. No. 4792/2025 नामक याचिका दायर की है, जो हाई कोर्ट में लंबित है। यह जानकारी रिट याचिका में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई।
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हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण और भौतिक तथ्यों को छिपाकर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया। कोर्ट ने कहा कि सिविल सूट और जुड़ी याचिका पहले से लंबित हैं। ऐसे में अंतरिम राहत या निषेधाज्ञा के लिए उसी मंच पर आवेदन किया जाना चाहिए था।
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स्टे आदेश भी हुआ समाप्त
कोर्ट की अंतिम राय
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