जादू-टोने के शक में पड़ोसी की गर्दन काटी, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Amresh Kushwaha | Oct 12, 2025, 14:28 IST
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खंडवा की अदालत ने जादू-टोने के शक में पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है…

KHANDWA. जादू-टोने के शक में हत्या करने के आरोपी चंपालाल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपने पड़ोसी रामनाथ की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। खंडवा की अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए फैसला सुनाया है।


5 फीट दूर जाकर गिरी थी गर्दन

12 दिसंबर 2024 की रात पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम छनेरा में यह घटना हुई थी। रामनाथ अपने घर में सो रहे थे, तभी चंपालाल उर्फ नंदू ने जादू-टोने के शक में उन पर हमला कर दिया। रात करीब 2:30 बजे चंपालाल ने कुल्हाड़ी से रामनाथ पर हमला किया। पहले एक-दो वार से रामनाथ गिर पड़े। फिर चंपालाल ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। यह हमला इतना तेज था कि गर्दन 5 फीट दूर जाकर गिरी थी।

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मृतक की पत्नी का बयान

रामनाथ की पत्नी, शांतिबाई ने इस खौ़फनाक घटना के बारे में पुलिस को बताया। उन्होंने कहा, मैं और रामनाथ रात को सो रहे थे। करीब 2:30 बजे, रामनाथ पेशाब करने के लिए बाहर गए। तभी मुझे चिल्लाने की आवाज आई। मैंने देखा कि चंपालाल मेरे पति पर हमला कर रहा था और कह रहा था, तू जादू-टोना करता है।

शांतिबाई ने आगे बताया, जब मैंने चिल्लाया, तो चंपालाल भाग गया। लेकिन वह कुछ देर बाद फिर आया और हमले को जारी रखा। मैंने शोर मचाया, और मेरे घरवाले और मोहल्ले वाले दौड़कर आए।

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खंडवा हत्या कांड की खबर को एक नजर में समझें...

  • हत्या का कारण: खंडवा में चंपालाल ने जादू-टोने के शक में अपने पड़ोसी रामनाथ की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।
  • घटना का समय और स्थान: 12 दिसंबर 2024 को पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम छनेरा में रात करीब 2:30 बजे चंपालाल ने रामनाथ पर हमला किया।
  • हत्या का तरीका: चंपालाल ने पहले एक-दो वार से रामनाथ को गिराया, फिर उनकी गर्दन को इतनी तेजी से काटा कि वह 5 फीट दूर गिर गई।
  • मृतक की पत्नी का बयान: शांतिबाई ने पुलिस को बताया कि वह चिल्लाने की आवाज सुनकर जागी और देखा कि चंपालाल उनके पति पर हमला कर रहा था, और वह जादू-टोने का आरोप लगा रहा था।
  • कोर्ट का फैसला: अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए चंपालाल को हत्या का दोषी ठहराया और फांसी की सजा दी।
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कोर्ट का फैसला और साक्ष्य

कोर्ट ने इस हत्या को बिना किसी विवाद के, जादू-टोने के शक में की गई हत्या माना। जज अनिल चौधरी ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अदालत ने चंपालाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने यह भी माना कि इस हत्या के दौरान आरोपी ने किसी तरह का डर महसूस नहीं किया, जो इस अपराध को और भी जघन्य बनाता है।

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