/sootr/media/media_files/2025/11/09/khandwa-village-land-waqf-2025-11-09-22-54-35.jpg)
मुश्ताक मंसूरी @. खंडवा
KHANDWA. मध्य प्रदेश के खंडवा के सिहाड़ा गांव में हलचल मची है। वक्फ ट्रिब्यूनल के नोटिस के बाद मामला भोपाल पहुंचा। सरपंच प्रतिनिधि ने नोटिस मिलने की जानकारी दी। वक्फ ट्रिब्यूनल ने 10 नवंबर को कलेक्टर और सरपंच-सचिव को बुलाया है। पीर मौजा कमेटी और वक्फ बोर्ड कमेटी का कहना है कि उनका दावा केवल दरगाह की जमीन पर है।
कलेक्टर, सरपंच और सचिव को किया तलब
सिहाड़ा गांव की आबादी करीब दस हजार है। वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल ने कलेक्टर, सरपंच और सचिव को 10 नवंबर को सुनवाई के लिए तलब किया है।
ये खबर भी पढ़िए...वक्फ बोर्ड की नई गठित कमेटी को पुरानी ने बताया अपराधियों की कमेटी
अतिक्रमण हटाने का नोटिस
ग्राम पंचायत ने दरगाह के पास की फेंसिंग और अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में पीर मौजा सिहाड़ा कमेटी ने भोपाल वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज की। गांव के सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह चौहान ने कहा कि नोटिस में 14.0500 हेक्टेयर जमीन को वक्फ संपत्ति बताया गया है। यह जमीन पूरे गांव के खसरा नंबर में आती है। ग्राम पंचायत ने सिर्फ नियमों के तहत नोटिस दिया था।
ये खबर भी पढ़िए...मौसम पूर्वानुमान (10 नवंबर): मध्यप्रदेश सहित देशभर में हल्की बारिश, ठंडी हवा से गिरेगा पारा
दावा सिर्फ दरगाह की जमीन पर
सिहाड़ा पीर मौजा कमेटी और वक्फ कमेटी का कहना है कि उनका दावा सिर्फ दरगाह की जमीन पर है। पूरा गांव उनकी संपत्ति नहीं है। मामला अब भोपाल वक्फ ट्रिब्यूनल में है। 10 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। गांव के लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us