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Photograph: (the sootr)
BHOPAL. मध्य प्रदेश में आरक्षण और वक्फ संपत्ति को लेकर राज्य मंत्री कृष्णा गौर का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को आरक्षण लाभ मिला, वैसा लाभ पिछड़ा वर्ग (OBC) को नहीं मिल सका है।
ओबीसी को आरक्षण का लाभ संघर्ष के बाद मिला है। यह बयान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया।
OBC समुदाय का संघर्ष और अधूरा हक
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि आजादी के बाद SC-ST को तो तुरंत लाभ मिला, लेकिन OBC समुदाय को अपने हक के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। सालों के कड़े संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण दिया।
मंत्री के मुताबिक OBC को वो फायदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि एमपी सरकार अब इस अंतर को खत्म कर रही है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए हर स्तर पर योजनाएं चल रही हैं।
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ओबीसी आरक्षण पर मंत्री कृष्णा गौर के बयान को ऐसे समझें
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वक्फ संपत्ति पर कृष्णा गौर का बयान
इसके अलावा, कृष्णा गौर ने वक्फ संपत्ति के डिजिटाइजेशन पर भी बात की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्ति का डिजिटाइजेशन हो रहा है। इस प्रक्रिया में सत्यापन के बाद यह साफ हो जाएगा कि वक्फ संपत्ति कितनी है।
उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में तीन प्रमुख कैटेगरी – मेकर, चेकर और अप्रूवर – शामिल हैं। ताकि हर जानकारी सही तरीके से अपडेट की जा सके।
मध्यप्रदेश सरकार के कार्य
कृष्णा गौर ने बताया कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आने वाले समय में भी इस दिशा में और कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को मिलेगा।
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वक्फ संपत्ति का डिजिटाइजेशन
राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि वक्फ संपत्ति का डिजिटाइजेशन पोर्टल 'उम्मीद' के जरिए किया जा रहा है। इसमें संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा। यह कदम वक्फ संपत्ति से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए उठाया गया है।
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