लोकायुक्त के प्रभारी DSP की बड़ी लापरवाही: ओरिजनल फाइल गुम, हाईकोर्ट सख्त- DGP को FIR के आदेश
Neel Tiwari | Jan 15, 2026, 14:53 IST
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जबलपुर हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की कामकाजी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक सख्त आदेश दिया। रिश्वत के मामले में लोकायुक्त के DSP द्वारा फाइल गुम करने को गंभीर लापरवाही माना गया।
News In short
- लोकायुक्त के प्रभारी DSP द्वारा रिश्वत मामले की मूल फाइल गुम किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया।
- हाईकोर्ट ने DGP, विशेष पुलिस स्थापना को तत्काल FIR दर्ज करने के आदेश दिए।
- प्रारंभिक जांच में तत्कालीन प्रभारी DSP ऑस्कर किंडो ने फाइल गुम होने की जिम्मेदारी स्वीकार की।
- कोर्ट ने दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के भी निर्देश दिए।
- याचिका वापस होने के बावजूद हाईकोर्ट ने FIR और कार्रवाई को अनिवार्य करार दिया।
News in detail
अदालत ने पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त), भोपाल को तत्काल FIR दर्ज करने का आदेश दिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कहा कि मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रिश्वत के केस से जुड़ा है पूरा मामला
इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को अनिल कुमार पाठक के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान चौंकाने वाला खुलासा
इस गंभीर लापरवाही पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और लोकायुक्त एसपी को तलब किया। कोर्ट के आदेश पर विशेष पुलिस स्थापना बनाई गई, और जबलपुर की पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले कोर्ट में मौजूद हुईं। उन्होंने बताया कि फाइल गुम होने के मामले में प्रारंभिक जांच की गई थी।
DSP ने मानी गलती
DGP को FIR और विभागीय जांच के आदेश
अदालत ने यह भी साफ किया कि संबंधित अधिकारी की सेवानिवृत्ति के चार साल की वैधानिक समय-सीमा अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसके खिलाफ विभागीय जांच भी जरूर शुरू की जाए।
याचिका वापस, लेकिन कार्रवाई होगी
हालांकि, कोर्ट ने यह साफ शब्दों में कहा कि याचिका वापस लेने के बावजूद FIR दर्ज करने और दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
लोकायुक्त की साख पर सवाल
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