एमपी में नई शिक्षा नीति ने 500 से अधिक स्टूडेंट्स के नामांकन को रोका, उम्र पर विवाद

एमपी में 500 से अधिक स्टूडेंट्स का नवीं कक्षा में नामांकन नहीं हो पा रहा है। ये विद्यार्थी 13 वर्ष से कम उम्र में आठवीं कक्षा पास कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति के तहत आयु सीमा को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है।

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Sandeep Kumar
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मध्यप्रदेश में 500 से अधिक स्टूडेंट्स की आगे की पढ़ाई में उलझन आ गई है। ये वे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 13 वर्ष से पहले आठवीं कक्षा पास कर ली थी। अब नवीं कक्षा में उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है।

नई शिक्षा नीति के तहत नवीं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष निर्धारित की गई है। इस नीति के लागू होने से उन स्टूडेंट्स के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है जो पहले ही आठवीं कक्षा पास कर चुके थे, लेकिन उनकी उम्र 13 वर्ष से कम है।

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माशिमं के सचिव का बयान

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव केडी त्रिपाठी ने इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर आयु का निर्धारण किया गया है। त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि मंडल नवीं कक्षा में प्रवेश के नियमों में बदलाव नहीं कर सकता। यह शासन का आदेश है। पिछले साल शासन के निर्देश पर आयु सीमा में छूट दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जा सकता।

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नीति के तहत आयु सीमा निर्धारित

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 11 जून को प्रवेश नीति जारी की। इस नीति में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक आयु सीमा निर्धारित की गई। 13 वर्ष से कम आयु के स्टूडेंट्स को नवीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिल सकता। यह समस्या उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के बाद सामने आई। कई स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की, लेकिन उनकी उम्र 13 वर्ष से कम है। इस कारण उनका नामांकन अटक गया।

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प्रभावित जिलों में स्टूडेंट्स की संख्या

इन 500 से अधिक स्टूडेंट्स में अधिकांश का संबंध ग्वालियर, झाबुआ, मुरैना, नीमच, राजगढ़, रतलाम, सतना और शहडोल जैसे जिलों से है। इन स्टूडेंट्स ने स्कूल के प्राचार्यों से मिलकर माध्यमिक शिक्षा मंडल में आवेदन किया है। वे आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं।

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30 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया

नई नीति के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नवीं कक्षा का ऑनलाइन नामांकन 30 सितंबर तक होगा। सामान्य शुल्क 350 रुपये होगा। इसी तिथि तक 10वीं और 12वीं के परीक्षा आवेदन भी जमा करने होंगे। परीक्षा शुल्क 1200 रुपये निर्धारित किया गया है। स्टूडेंट्स को इस समय सीमा के भीतर नामांकन और आवेदन जमा करने होंगे।

पुरानी नीति और नए नियमों में फर्क

नई नीति के तहत आयु सीमा का निर्धारण 2024-25 से किया गया था। जिन स्टूडेंट्स का यह मामला है, उन्होंने 2013 में पहली कक्षा में दाखिला लिया था। तब तक इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। अब ये विद्यार्थी निरंतर पढ़ाई करते हुए आठवीं कक्षा तक पहुंचे हैं। अब उनकी आयु 12 वर्ष हो चुकी है, जो नवीं कक्षा में प्रवेश के लिए मानक से कम है।

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