एमपी में जनगणना के लिए नए नियम जारी: गलत जानकारी देने पर होगी 3 साल की जेल
Jitendra Shrivastava | Apr 13, 2026, 22:50 IST
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. मध्य प्रदेश में जनगणना को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। गलत जानकारी देने पर 3 साल तक की सजा, महिलाएं नाम देने से मना कर सकती हैं।
News In Short
- जनगणना में गलत जानकारी देने पर 3 साल सजा।
- गृह विभाग ने कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए।
- महिलाओं से नाम पूछने पर कोई दखल नहीं।
- जुर्माने का प्रावधान, 1,000 रुपए तक जुर्माना।
- ओबीसी के लिए जनगणना एक्ट में संशोधन आवश्यक।
News In Detail
साथ ही, अगर कोई महिला अपना नाम बताने से मना करती है, तो जनगणना कर्मचारी उसे जबरदस्ती नहीं पूछ सकते। इसके अलावा, जुर्माना और अन्य कार्रवाई के प्रावधान भी लागू किए गए हैं।
गलत जानकारी देने पर 3 साल की सजा
इसके साथ ही जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। यह आदेश जनगणना कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है ताकि प्रक्रिया को सही तरीके से संपन्न किया जा सके।
महिलाओं से नाम पूछने की नई नीति
यह नियम महिलाओं की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके बावजूद, जनगणना में भाग लेना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
सही जानकारी देने की जिम्मेदारी
अधिकारियों को घर में प्रवेश का अधिकार
यह व्यवस्था जनगणना प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने के लिए बनाई गई है। अधिकारी बिना किसी रोक के जानकारी एकत्र करेंगे और जरूरी दस्तावेजों का निरीक्षण करेंगे।
जनगणना के लिए संसदीय संशोधन की जरूरत
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