एमपी के किसानों को बड़ी राहत: हाईटेंशन लाइन खेत से गुजरने पर मिलेगा 200% मुआवजा
Ravi Awasthi | Nov 21, 2025, 10:48 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश सरकार ने खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को मिलने वाला मुआवजा 85% से बढ़ाकर 200% कर दिया है। यह फैसला किसानों की स्थिति में सुधार करेगा। उन्हें उनकी जमीन का अधिक मुआवजा मिलेगा।
BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। अब अगर हाईटेंशन लाइन खेतों से गुजरती है, तो किसानों को 200 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा।
इससे पहले यह मुआवजा केवल 85 प्रतिशत था। सरकार ने इसे बढ़ाकर किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने का कदम उठाया है।
यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब उन्हें जमीन का अधिक हक मिलेगा।
राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया है कि जहां हाईटेंशन लाइन के टावर लगेंगे, उन स्थानों पर मुआवजा मिलेगा। टावर के चारों लेग के नीचे की जमीन और आसपास 1-1 मीटर जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। जमीन का कब्जा किसान के पास ही रहेगा। जमीन पर किसान का अधिकार बना रहेगा। सिर्फ इस्तेमाल के लिए मुआवजा मिलेगा।
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कलेक्टर तय करेंगे
जो क्षेत्र हाईटेंशन लाइन के नीचे आता है, वह क्षेत्र आरओडब्ल्यू (Right of Way) कहलाता है। इस क्षेत्र में भूमि मालिक को कलेक्टर गाइडलाइन रेट के आधार पर मुआवजा मिलेगा। कलेक्टर इस मुआवजे की राशि को बाजार मूल्य और तय मानकों के आधार पर तय करेंगे। इस क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
मुआवजा राशि की गणना के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मुआवजे का निर्धारण भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक क्षमता की हाईटेंशन लाइनों के लिए मार्गाधिकार क्षेत्रफल भी तय किया गया है।
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यह कदम किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब उन्हें अपनी जमीन के नुकसान का पूरा मुआवजा मिलेगा। इससे किसानों को अपनी खेती में होने वाली दिक्कतों को कम करने का माैका मिलेगा।
इससे पहले यह मुआवजा केवल 85 प्रतिशत था। सरकार ने इसे बढ़ाकर किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने का कदम उठाया है।
यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब उन्हें जमीन का अधिक हक मिलेगा।
टावर के नीचे की जमीन का भी मुआवजा
खेतों में बिजली टॉवर लगाने पर मिलेगा 𝟐𝟎𝟎% मुआवज़ा
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✅टॉवर के चारों ओर 𝟏-𝟏 मीटर अतिरिक्त भूमि की गणना
✅टॉवरों के बीच लाइन पर 𝟑𝟎% प्रति मीटर मुआवज़ा
✅राशि सीधे 𝐃𝐁𝐓 से किसानों के खातों में@Aidalsinghkbjp @JansamparkMP #MadhyaPradesh pic.twitter.com/uzcUdGfXim
— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) November 20, 2025
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किसानों को हाईटेंशन लाइन का मुआवजा
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कलेक्टर तय करेंगे मुआवजा राशि
मुआवजा की गणना कैसे होगी?
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बिजली लाइनों के लिए आवश्यक मार्ग चौड़ाई (Right of Way)
| क्षमता (Voltage Level) | सामान्य मार्ग | वन (Forest) | आबादी Populated Area) |
| 400 KV | 46 मीटर | 40 मीटर | 38 मीटर |
| 220 KV | 32 मीटर | 28 मीटर | 24 मीटर |
| 132 KV | 25 मीटर | 21 मीटर | 19 मीटर |
सरकार का कदम किसानों के लिए महत्वपूर्ण
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