एमपी के किसानों को बड़ी राहत: हाईटेंशन लाइन खेत से गुजरने पर मिलेगा 200% मुआवजा

मध्य प्रदेश सरकार ने खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को मिलने वाला मुआवजा 85% से बढ़ाकर 200% कर दिया है। यह फैसला किसानों की स्थिति में सुधार करेगा। उन्हें उनकी जमीन का अधिक मुआवजा मिलेगा।

author-image
Ravi Awasthi
New Update
high tension tower compansition

Photograph: (the sootr)

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। अब अगर हाईटेंशन लाइन खेतों से गुजरती है, तो किसानों को 200 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा।

इससे पहले यह मुआवजा केवल 85 प्रतिशत था। सरकार ने इसे बढ़ाकर किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने का कदम उठाया है।

 यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब उन्हें जमीन का अधिक हक मिलेगा।

टावर के नीचे की जमीन का भी मुआवजा

राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया है कि जहां हाईटेंशन लाइन के टावर लगेंगे, उन स्थानों पर मुआवजा मिलेगा। टावर के चारों लेग के नीचे की जमीन और आसपास 1-1 मीटर जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। जमीन का कब्जा किसान के पास ही रहेगा। जमीन पर किसान का अधिकार बना रहेगा। सिर्फ इस्तेमाल के लिए मुआवजा मिलेगा।

यह खबरें भी पढ़ें...

एमपी में SIR को लेकर बढ़ा विवाद, कांग्रेस का 27 नवंबर को भोपाल में वोट बचाओ मार्च

एमपी में आवासहीन परिवारों को पक्के मकान के लिए मिलेगा लाल-पीला पट्टा, प्रदेशभर में मेगा सर्वे 13 दिसंबर तक

किसानों को हाईटेंशन लाइन का मुआवजा

  • मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को हाईटेंशन लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण मुआवजे में बढ़ोतरी की है।
  • अब 66 केवी और उससे अधिक क्षमता की लाइनों के लिए किसानों को 200% मुआवजा मिलेगा, पहले यह दर केवल 85% थी।
  • टावर के नीचे और उसके चारों ओर 1 मीटर अतिरिक्त भूमि का पूरा मुआवजा मिलेगा, लेकिन किसान के पास जमीन का कब्जा रहेगा।
  • कलेक्टर द्वारा मुआवजा राशि का निर्धारण बाजार मूल्य और गाइडलाइन के आधार पर किया जाएगा।
  • विभिन्न क्षमता की हाईटेंशन लाइनों के लिए मार्गाधिकार क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है, जैसे 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी लाइनों के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारण।

कलेक्टर तय करेंगे मुआवजा राशि

जो क्षेत्र हाईटेंशन लाइन के नीचे आता है, वह क्षेत्र आरओडब्ल्यू (Right of Way) कहलाता है। इस क्षेत्र में भूमि मालिक को कलेक्टर गाइडलाइन रेट के आधार पर मुआवजा मिलेगा। कलेक्टर इस मुआवजे की राशि को बाजार मूल्य और तय मानकों के आधार पर तय करेंगे। इस क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

मुआवजा की गणना कैसे होगी?

मुआवजा राशि की गणना के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मुआवजे का निर्धारण भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक क्षमता की हाईटेंशन लाइनों के लिए मार्गाधिकार क्षेत्रफल भी तय किया गया है।

यह खबरें भी पढ़ें...

एमपी में SIR ले रहा जान, इंदौर में महिला बीएलओ ने नौकरी छोड़ी, झाबुआ में हार्ट अटैक, दतिया में सुसाइड

टॉपर आईएएस शुभ्रा सक्सेना के चुनाव बैठक में तीखे तेवर, सीईओ झा की चुप्पी, परेशान एमपी के कलेक्टर

बिजली लाइनों के लिए आवश्यक मार्ग चौड़ाई (Right of Way)

क्षमता (Voltage Level)सामान्य मार्ग वन (Forest)आबादी Populated Area)
400 KV46 मीटर40 मीटर38 मीटर
220 KV32 मीटर28 मीटर24 मीटर
132 KV25 मीटर21 मीटर19 मीटर

सरकार का कदम किसानों के लिए महत्वपूर्ण

यह कदम किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब उन्हें अपनी जमीन के नुकसान का पूरा मुआवजा मिलेगा। इससे किसानों को अपनी खेती में होने वाली दिक्कतों को कम करने का माैका मिलेगा। 

मध्य प्रदेश सरकार हाईटेंशन लाइन जमीन अधिग्रहण मुआवजा राशि कलेक्टर गाइडलाइन रेट हाईटेंशन लाइन का मुआवजा
Advertisment