MP हाईकोर्ट में आज हाई स्कूल टीचर भर्ती समेत इन मामलों पर होगी सुनवाई
Sourabh Bhatnagar | Feb 19, 2025, 07:51 IST
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हाईकोर्ट में आज कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होने जा रही है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इनमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा विवाद शामिल है
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई होने वाली है। इनमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला, हाई स्कूल टीचर भर्ती में आरक्षित वर्ग को हुए नुकसान से जुड़ी याचिका, पॉक्सो एक्ट की धाराओं के क्रियान्वयन से संबंधित सरकार का जवाब और जबलपुर में कम होती हवाई सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका शामिल हैं। इन मामलों पर कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था। यह मामला बैकलॉग कोटे से भर्ती किए जाने को लेकर था, लेकिन चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत के चलते यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
पॉक्सो एक्ट की धारा 43 और 44 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की स्थिति को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कहा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए छह हफ्तों का समय दिया था। आज सरकार इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
जबलपुर में उड़ानों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में मांग की गई है कि सरकार और संबंधित विभाग इस पर ध्यान दें और जबलपुर से हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए।
इन सभी मामलों में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। खासतौर पर भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों में कोर्ट का निर्णय कई अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। वहीं, पॉक्सो एक्ट और हवाई सेवाओं से जुड़े मामलों में भी न्यायालय की टिप्पणी और दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण साबित होंगे।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विवाद
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हाई स्कूल टीचर भर्ती में आरक्षित वर्ग को नहीं मिला लाभ
हाई स्कूल टीचर भर्ती में आरक्षित वर्ग को लाभ नहीं मिलने के मामले में भी सुनवाई होगी। इसमें मुख्य रूप से यह सवाल उठा था कि कुछ नियमों की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया गया। खासतौर पर सेकंड डिवीजन के कारण उम्मीदवारों को लाभ नहीं मिला, जिससे कई विवाद खड़े हो गए। कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज उसे पेश किया जाएगा। इस मामले में कोर्ट का निर्णय भर्ती प्रक्रिया पर सीधा असर डाल सकता है।
पॉक्सो एक्ट की धाराओं पर सरकार से जवाब
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जबलपुर में उड़ानों की संख्या में कमी पर जनहित याचिका
नजरें कोर्ट के फैसलों पर
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