मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होने जा रही है। इन मामलों में प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता को लेकर विवाद, सिविल जज की पदोन्नति का मुद्दा और लोकायुक्त के मामलों में सरकारी कर्मचारियों पर आरोप शामिल हैं।
क्या प्राथमिक शिक्षकों के लिए B.Ed अनिवार्य?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज यह बड़ा सवाल उठने जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए B.Ed की डिग्री अनिवार्य होगी या डिप्लोमा धारक भी योग्य माने जाएंगे। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच में होगी।
गौरतलब है कि इस मुद्दे पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है और 3 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी मामला दोबारा कोर्ट में पहुंच गया। शिक्षा विभाग और संबंधित अभ्यर्थियों की ओर से पेश किए गए तर्कों पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा, जिससे हजारों शिक्षकों के भविष्य का फैसला तय होगा।
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सिविल जज रेखा धुर्वे की पदोन्नति और वेतन वृद्धि का मामला
बालाघाट की सिविल जज क्लास II रेखा धुर्वे की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि नहीं किए जाने का मामला भी आज हाईकोर्ट में सुना जाएगा।
इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में होगी। यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है, तो इससे न्यायिक सेवा से जुड़े अन्य अधिकारियों के लिए भी नई मिसाल कायम हो सकती है।
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लोकायुक्त मामलों में 24 सरकारी कर्मचारियों की सुनवाई
लोकायुक्त मामलों में फंसे 24 शासकीय कर्मचारियों को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। इस मामले को जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस आराधना शुक्ला की डबल बेंच सुनेगी।
लोकायुक्त संगठन द्वारा इन सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। अब तक की जांच में इन पर लगे आरोपों की गंभीरता के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। कोर्ट यह भी तय करेगा कि इन कर्मचारियों पर किस स्तर की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई कई अहम फैसलों की ओर इशारा कर रही है। शिक्षकों की योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है, न्यायिक पदोन्नति में पारदर्शिता को लेकर नए दिशा-निर्देश आ सकते हैं और सरकारी कर्मचारियों पर लोकायुक्त मामलों में कठोर कार्रवाई संभव है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के फैसलों पर टिकी हुई हैं।
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