MP New Liquor Policy: ई-टेंडर से होगी शराब दुकानों की नीलामी, नहीं खुलेगी नई दुकान
Aman Vaishnav | Feb 20, 2026, 10:20 IST
madhya pradesh new liquor policy 2026 27
मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इस नीति के तहत अब नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। वहीं, मौजूदा दुकानों का रिन्यू भी नहीं होगा।
News In Short
- नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों का रिन्यू नहीं होगा।
- शराब दुकानों का आवंटन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन से होगा।
- विदेशी शराब की बॉटलिंग फीस 6 रुपए से बढ़कर 12 रुपए होगी।
- नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में अब दुकानें नहीं लग सकेंगी।
News In Detail
विदेशी शराब की बॉटलिंग फीस बढ़ा दी गई है। अब स्पिरिट पर फीस 6 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति प्रूफ लीटर हो गई है। वहीं बीयर पर फीस 3 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति बल्क लीटर कर दी गई है। ये नई दरें 2026-27 से लागू होंगी।
अब शराब के ब्रांड की कीमत बढ़ाने के लिए आबकारी आयुक्त के पास फाइल भेजने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, डिस्लरी पोर्टल पर आवेदन अपलोड किया जाएगा, और सिस्टम अन्य राज्यों की दरों से मिलान करेगा। शर्तें पूरी होने पर ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा।
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पुराने नियम वैसे के वैसे रहेंगे
महुआ मदिरा को बढ़ावा
इसके बदले अब मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों की हेरिटेज शराब की बिक्री ड्यूटी फ्री रखी जाएगी। साथ ही 1अप्रैल से शराब की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी होने वाली है। यह जानकारी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ाने विधानसभा में आबकारी नीति को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के साथ दी है।
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*ये प्रूफ लीटर क्या होता है?
उदाहरण के लिए 40% अल्कोहल वाली एक लीटर शराब में 0.4 प्रूफ लीटर होते हैं। दूसरे शब्दों प्रूफ लीटर (Proof Litre) का मतलब है शुद्ध अल्कोहल की मात्रा। सामान्यतः 57.1% अल्कोहल वाली स्पिरिट को एक प्रूफ लीटर मानकर गणना की जाती है।
प्रूफ लीटर की गणना का तरीका क्या है?
फॉर्मूला: प्रूफ लीटर = कुल लीटर × अल्कोहल प्रतिशत (दशमलव में)
उदाहरण: 750 मिली (0.75 लीटर) की बोतल में 42.8% अल्कोहल हो तो प्रूफ लीटर = 0.75 × 0.428 = 0.321।
प्रूफ लीटर का उपयोग कहां होता है?
भारत सरकार और राज्य एक्साइज विभाग शराब के स्टॉक, बिक्री और ड्यूटी के लिए प्रूफ लीटर का उपयोग करते हैं। यह सादे लीटर से अलग होता है क्योंकि अल्कोहल की शुद्ध मात्रा पर टैक्स लगता है।
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