नर्सिंग घोटाला: 30 हजार छात्रों का रिजल्ट रुका, हाईकोर्ट बोला- पहले दिखाओ पूरा सच
Neel Tiwari | Apr 09, 2026, 16:20 IST
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले में 30 हजार छात्रों के रिजल्ट पर रोक लगाई। कोर्ट ने 400 कॉलेजों का पूरा डेटा मांगा और फर्जी कॉलेजों पर सवाल उठाए।
News in short
- 30 हजार GNM छात्रों के रिजल्ट जारी करने की हाईकोर्ट ने नहीं दी अनुमति।
- एमपी नर्सिंग काउंसिल ने मांगी थी परिणाम जारी करने की अनुमति।
- कोर्ट ने 400 कॉलेजों के छात्रों का पूरा डेटा मांगा।
- फर्जी मान्यता वाले कॉलेजों पर उठे गंभीर सवाल।
- अगली सुनवाई 24 अप्रैल को तय।
News in detail
जबलपुर हाईकोर्ट में 9 अप्रैल को नर्सिंग घोटाले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच के समक्ष यह मामला रखा गया, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका भी शामिल रही।
सुनवाई के दौरान एमपी नर्सिंग काउंसिल ने सत्र 2022-23 के जीएनएम प्रथम वर्ष के लगभग 30 हजार छात्रों के परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी।
फर्जी कॉलेजों का मुद्दा बना बड़ा सवाल
हाईकोर्ट ने मांगा 400 कॉलेजों का पूरा रिकॉर्ड
इसके साथ ही कोर्ट ने सभी 400 कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों की विस्तृत जानकारी पेश करने के निर्देश दिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसने वास्तविक पढ़ाई की है और किसका एडमिशन केवल फर्जीवाड़े के तहत हुआ।
रिजल्ट पर रोक जारी, पहले होगा सत्यापन
क्या था नर्सिंग घोटाला
इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच कर रही सीबीआई (CBI) के अपने ही अधिकारी भ्रष्टाचार के जाल में उलझ गए।
सीबीआई के निरीक्षक स्तर के अधिकारियों ने अयोग्य कॉलेजों को क्लीन चिट देने के बदले कॉलेज संचालकों से लाखों रुपए की रिश्वत ली, जिसके बाद एजेंसी को अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।
इस घोटाले में कई कॉलेजों के पास न तो अपनी इमारत थी और न ही अस्पताल, यहां तक कि एक ही शिक्षक को कई जिलों के कॉलेजों में कार्यरत दिखाया गया था।
सीबीआई अधिकारियों की संलिप्तता ने इस पूरी जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए, जिसके कारण हजारों छात्रों का भविष्य सालों तक अधर में लटका रहा और आखिरकार न्यायालय के सख्त हस्तक्षेप के बाद कई दागी कॉलेजों को बंद करने की कार्रवाई की गई।
अगली सुनवाई 24 अप्रैल को
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