मध्यप्रदेश पंचायत सचिव भर्ती: 23 हजार पदों पर होंगी नियुक्ति, जानें भर्ती के नए नियम

Manya Jain | Apr 09, 2026, 15:00 IST
Share
Madhya Pradesh Panchayat Secretary Recruitment
Madhya Pradesh Panchayat Secretary Recruitment

एमपी में 23 हजार पंचायत सचिवों की भर्ती होगी। ग्राम रोजगार सहायकों को 50% आरक्षण मिलेगा। कर्मचारी चयन मंडल जल्द ही परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा।

एमपी पंचायत सचिव भर्ती. मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब उन्हें पंचायत सचिव बनने का शानदार मौका मिलेगा। प्रदेश में 23 हजार पंचायत सचिवों के पदों पर भर्ती की जाएगी।

इस भर्ती में हर आरक्षित श्रेणी में 50 प्रतिशत कोटा मिलेगा और कर्मचारी चयन मंडल इसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा। पंचायत सचिव का अब अपना जिला संवर्ग होगा।

सरकार इन्हें थ्री-टियर सैलरी की सुविधा भी देगी। नए सचिवों के लिए दो साल की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) रहेगी। सरकार ने भर्ती और सेवा के नए नियम लागू किए हैं। अब हर ग्राम पंचायत में एक सचिव होगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही एमपी ईएसबी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

669559770_1421483933327323_8380944602218531079_n
669559770_1421483933327323_8380944602218531079_n


667757087_1421484073327309_8386551453821752941_n
667757087_1421484073327309_8386551453821752941_n


ऐसे होगी भर्ती प्रक्रिया

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार, अब हर साल खाली पदों की गणना की जाएगी।

  • संचालनालय हर साल 15 जनवरी तक खाली पदों की जानकारी कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) को भेजेगा।
  • भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी परीक्षा के आधार पर जिलावार और श्रेणीवार योग्यता सूची (Merit List) तैयार होगी।
  • मुख्य चयन सूची के साथ ही 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी, जो एक निश्चित अवधि तक वैध रहेगी।

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आयु सीमा

1. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)

  • बैचलर (Graduation): किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री अनिवार्य है।
  • हायर सेकेंडरी: 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
  • कंप्यूटर दक्षता (CPCT): कंप्यूटर चलाने का नॉलेज और सीपीसीटी स्कोरकार्ड होना चाहिए।

2. आयु सीमा (Age Limit - 01 जनवरी 2026 तक)

  • न्यूनतम आयु: 21 साल
  • अधिकतम आयु: 35 साल (सामान्य वर्ग)।
  • छूट: अनुसूचित जाति/जनजाति, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों को शासन के नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।

थ्री-टियर सैलरी स्ट्रक्चर

सेवा अवधि (Service Period)वेतनमान / निश्चित वेतन (Salary)
प्रथम 2 साल (परिवीक्षा अवधि)10 हजार रुपए हर महीने (निश्चित वेतन)
2 साल की सेवा के बाद19 हजार 500 रुपए - 62 हजार 200 रुपए हर महीने (7वां वेतनमान)
10 साल की सेवा के बाद23 हजार 500 रुपए - 80 हजार 500 रुपए हर महीने (उच्चतर वेतनमान)
नोट: दूसरा और तीसरा सैलरी केवल तब मिलेगी, जब विभागीय समिति इसकी सिफारिश करेगी।

ग्राम रोजगार सहायकों के लिए 50% आरक्षित कोटा

इस नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता ग्राम रोजगार सहायकों (GRS) को मिलने वाला लाभ है। सरकार ने उनके अनुभव को देखते हुए सचिव भर्ती में विशेष प्रावधान किए हैं।

  • प्रत्येक आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS) के भीतर 50% पद अनुभवी ग्राम रोजगार सहायकों के लिए सुरक्षित रहेंगे।
  • जहां सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 साल है, वहीं रोजगार सहायकों के लिए यह सीमा 50 साल निर्धारित की गई है।
  • यह कोटा उन सहायकों के लिए है जो लंबे समय से पंचायत में काम करने का अनुभव रखते हैं।

जरूरी नियम

  • परिवीक्षा अवधि (Probation): नवनियुक्त सचिवों के लिए 2 साल की परिवीक्षा अवधि(Probation Period) रहेगी।
  • सेवानिवृत्ति (Retirement): सचिव 62 साल की आयु में रिटायर होंगे।
  • त्यागपत्र: पद छोड़ने से 1 माह पहले जिला पंचायत सीईओ को सूचना देना या 1 महीने की सैलरी जमा करना अनिवार्य होगा।
  • कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR): सचिवों का काम हर साल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के जरिए जांचा जाएगा।
ये भी पढ़ें... एमपी पुलिस भर्ती रिजल्ट 2025: भर्ती परीक्षा का चयन सूची तैयार, आज जारी हो सकता है रिजल्ट

MP CPCT Exam 2026 के रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें 2026 की नई गाइडलाइंस

इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती: 350 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट, जानें डिटेल्स

CSIR AMPRI Vacancy: एमपी में सरकारी नौकरी का बढ़िया मौका, जानें सैलेरी

Tags:
  • सरकारी नौकरी
  • पंचायत सचिव
  • MPESB
  • ग्राम रोजगार सहायकों
  • cpct
  • पंचायत सचिव भर्ती
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब

By VINAY VERMA

अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब
RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान

By Ashish Bhardwaj

RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान