मध्यप्रदेश पंचायत सचिव भर्ती: 23 हजार पदों पर होंगी नियुक्ति, जानें भर्ती के नए नियम
Manya Jain | Apr 09, 2026, 15:00 IST
Madhya Pradesh Panchayat Secretary Recruitment
एमपी में 23 हजार पंचायत सचिवों की भर्ती होगी। ग्राम रोजगार सहायकों को 50% आरक्षण मिलेगा। कर्मचारी चयन मंडल जल्द ही परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा।
एमपी पंचायत सचिव भर्ती. मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब उन्हें पंचायत सचिव बनने का शानदार मौका मिलेगा। प्रदेश में 23 हजार पंचायत सचिवों के पदों पर भर्ती की जाएगी।
इस भर्ती में हर आरक्षित श्रेणी में 50 प्रतिशत कोटा मिलेगा और कर्मचारी चयन मंडल इसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा। पंचायत सचिव का अब अपना जिला संवर्ग होगा।
सरकार इन्हें थ्री-टियर सैलरी की सुविधा भी देगी। नए सचिवों के लिए दो साल की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) रहेगी। सरकार ने भर्ती और सेवा के नए नियम लागू किए हैं। अब हर ग्राम पंचायत में एक सचिव होगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही एमपी ईएसबी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार, अब हर साल खाली पदों की गणना की जाएगी।
नोट: दूसरा और तीसरा सैलरी केवल तब मिलेगी, जब विभागीय समिति इसकी सिफारिश करेगी।
इस नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता ग्राम रोजगार सहायकों (GRS) को मिलने वाला लाभ है। सरकार ने उनके अनुभव को देखते हुए सचिव भर्ती में विशेष प्रावधान किए हैं।
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इस भर्ती में हर आरक्षित श्रेणी में 50 प्रतिशत कोटा मिलेगा और कर्मचारी चयन मंडल इसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा। पंचायत सचिव का अब अपना जिला संवर्ग होगा।
सरकार इन्हें थ्री-टियर सैलरी की सुविधा भी देगी। नए सचिवों के लिए दो साल की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) रहेगी। सरकार ने भर्ती और सेवा के नए नियम लागू किए हैं। अब हर ग्राम पंचायत में एक सचिव होगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही एमपी ईएसबी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
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ऐसे होगी भर्ती प्रक्रिया
- संचालनालय हर साल 15 जनवरी तक खाली पदों की जानकारी कर्मचारी चयन मंडल (
MPESB ) को भेजेगा। - भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी परीक्षा के आधार पर जिलावार और श्रेणीवार योग्यता सूची (Merit List) तैयार होगी।
- मुख्य चयन सूची के साथ ही 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी, जो एक निश्चित अवधि तक वैध रहेगी।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आयु सीमा
1. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)
- बैचलर (Graduation): किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री अनिवार्य है।
- हायर सेकेंडरी: 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
- कंप्यूटर दक्षता (
CPCT ): कंप्यूटर चलाने का नॉलेज और सीपीसीटी स्कोरकार्ड होना चाहिए।
2. आयु सीमा (Age Limit - 01 जनवरी 2026 तक)
- न्यूनतम आयु: 21 साल
- अधिकतम आयु: 35 साल (सामान्य वर्ग)।
- छूट: अनुसूचित जाति/जनजाति, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों को शासन के नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।
थ्री-टियर सैलरी स्ट्रक्चर
| सेवा अवधि (Service Period) | वेतनमान / निश्चित वेतन (Salary) |
| प्रथम 2 साल (परिवीक्षा अवधि) | 10 हजार रुपए हर महीने (निश्चित वेतन) |
| 2 साल की सेवा के बाद | 19 हजार 500 रुपए - 62 हजार 200 रुपए हर महीने (7वां वेतनमान) |
| 10 साल की सेवा के बाद | 23 हजार 500 रुपए - 80 हजार 500 रुपए हर महीने (उच्चतर वेतनमान) |
ग्राम रोजगार सहायकों के लिए 50% आरक्षित कोटा
- प्रत्येक आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS) के भीतर 50% पद अनुभवी ग्राम रोजगार सहायकों के लिए सुरक्षित रहेंगे।
- जहां सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 साल है, वहीं रोजगार सहायकों के लिए यह सीमा 50 साल निर्धारित की गई है।
- यह कोटा उन सहायकों के लिए है जो लंबे समय से पंचायत में काम करने का अनुभव रखते हैं।
जरूरी नियम
- परिवीक्षा अवधि (Probation): नवनियुक्त सचिवों के लिए 2 साल की परिवीक्षा अवधि(Probation Period) रहेगी।
- सेवानिवृत्ति (Retirement): सचिव 62 साल की आयु में रिटायर होंगे।
- त्यागपत्र: पद छोड़ने से 1 माह पहले जिला पंचायत सीईओ को सूचना देना या 1 महीने की सैलरी जमा करना अनिवार्य होगा।
- कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR): सचिवों का काम हर साल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के जरिए जांचा जाएगा।
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