MP के हजारों पटवारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी की नई संविलियन नीति
The Sootr | May 07, 2025, 20:11 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश में पटवारियों के लिए नई संविलियन नीति लागू की गई है। इसमें कुछ खास शर्तें और प्रक्रिया शामिल हैं। जानिए कौन से पटवारी स्थानांतरण के पात्र होंगे और क्या हैं उनकी शर्तें।
BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारियों के लिए एक नई संविलियन नीति (Merger Policy) जारी की है, जिसके तहत पटवारी पदों के स्थानांतरण और संविलियन के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इस नीति का उद्देश्य राजस्व विभाग (Revenue Department) में कार्यरत पटवारियों के कार्य क्षेत्र को सुव्यवस्थित करना है। आइए आगे जानते हैं कि कौन से पटवारी इस नीति के तहत स्थानांतरण/संविलियन के पात्र होंगे और इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
राजस्व विभाग की नई नीति के अनुसार, पटवारी परीक्षा 2022 के परिणाम के बाद 16 फरवरी 2024 तक नियुक्त पटवारी अंतर जिला संविलियन (Inter-District Merger) के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, जिन पटवारियों के खिलाफ लोकायुक्त (Lokayukta) में आपराधिक मामले चल रहे हैं, उन्हें संविलियन के लिए अपात्र माना जाएगा।
पटवारी को संविलियन के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application) की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें पटवारी को अपनी श्रेणी (SC, ST, OBC, EWS) और उपश्रेणी (महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक) का विवरण देना होगा। आवेदन पत्र के साथ कोई ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन में दी गई जानकारी की जांच जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी।
संविलयन के लिए पात्रता: केवल वे पटवारी जिनके पास रिक्त पद उपलब्ध हैं और आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है, वे ही संविलयन के लिए पात्र होंगे।
संविलयन के समय शर्तें: स्थानांतरण के बाद संबंधित पटवारी को नए जिले में अपने पद के अनुसार जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
स्वीकृत पद और जिले में पदस्थापना: पदस्थापना (Posting) के समय जिला कलेक्टर द्वारा जांच और निर्णय लिया जाएगा, लेकिन किसी भी पटवारी को गृह जिले में पदस्थ नहीं किया जा सकेगा।
पटवारी संविलियन नीति : क्या हैं शर्तें और पात्रता
1. पटवारी का संविलियन कैसे होगा?
2. आवेदन की प्रक्रिया
3. संविलियन के लिए आवश्यक शर्तें
- यदि किसी जिले में पटवारी पद रिक्त हैं, तभी संविलियन किया जा सकता है।
- आरक्षण नियम (Reservation Rules) के अनुसार, केवल संबंधित श्रेणी के रिक्त पदों पर ही संविलियन किया जाएगा।
- संविलियन आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर पटवारी को नए जिले में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
- गृह तहसील (Home Tehsil) में किसी भी पटवारी को पदस्थ नहीं किया जाएगा।
संविलयन के लिए पात्रता: केवल वे पटवारी जिनके पास रिक्त पद उपलब्ध हैं और आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है, वे ही संविलयन के लिए पात्र होंगे।
संविलयन के समय शर्तें: स्थानांतरण के बाद संबंधित पटवारी को नए जिले में अपने पद के अनुसार जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
स्वीकृत पद और जिले में पदस्थापना: पदस्थापना (Posting) के समय जिला कलेक्टर द्वारा जांच और निर्णय लिया जाएगा, लेकिन किसी भी पटवारी को गृह जिले में पदस्थ नहीं किया जा सकेगा।
संविलियन के लिए आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: पटवारी को संविलियन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी, श्रेणी, उपश्रेणी और अन्य विवरण भरने होंगे।
- दस्तावेज की जांच: आवेदन में दी गई जानकारी की जांच जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। केवल सत्यापित जानकारी ही आगे बढ़ेगी।
- अंतिम आदेश: संविलियन आदेश के लिए विभाग द्वारा आवेदन पत्रों की जांच के बाद सूची तैयार की जाएगी। राज्य सरकार से अनुमोदन के बाद, आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।
संविलयन के लिए शर्तें (Conditions for Transfer)
- रिक्त पद: संविलियन तभी होगा जब संबंधित जिले में रिक्त पद होंगे।
- आरक्षण नियम: आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) का पालन किया जाएगा।
- जिला कलेक्टर की स्वीकृति: कलेक्टर द्वारा संविलियन आदेश पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और कार्यभार सौंपा जाएगा।
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