/sootr/media/media_files/2025/09/25/cbi-ti-asi-2025-09-25-08-20-16.jpg)
मध्यप्रदेश के गुना में पुलिस हिरासत में हुई देवा पारदी की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी टीआई और एएसआई की गिरफ्तारी न होने पर सीबीआई से सवाल पूछे।
फरार टीआई और एएसआई की तलाश जारी
इसके बाद सीबीआई ने फरार चल रहे तत्कालीन म्याना थाना के तत्कालीन टीआई संजीत सिंह मावई और एएसआई उत्तम सिंह कुशवाह पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सीबीआई ने बुधवार को जारी सूचना में बताया कि सीबीआई को फरार संजीत सिंह व उत्तम सिंह की तलाश है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है।
हिरासत में हुई युवक की मौत वाली खबर को एक नजर में समझें
|
गुना जिले में 25 वर्षीय देवा पारदी की पुलिस हिरासत में हुई मौत ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। देवा पारदी की शादी 15 जुलाई 2024 को होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 14 जुलाई को पुलिस ने उसे चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उसी शाम परिवार को सूचना मिली कि देवा की मौत हो गई है।
ये भी पढ़िए... गुना न्यूज: इंदौर गैंगस्टर सलमान लाला को हीरो बताने वालों पर जल्द एक्शन, देवास-गुना में पोस्टर लगाने पर हो चुकी FIR
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा- लाचारी का बहाना मत बनाइए। आपकी बेबसी सिर्फ सुरक्षा का बहाना लगती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई अन्य केस में मिनटों में गिरफ्तारी करती है, लेकिन अपने मामले में आरोपी नहीं पकड़ पाती।
आरोपी अधिकारी और सीबीआई की कार्रवाई
देवा पारदी की मौत के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने फरार तत्कालीन टीआई संजीत सिंह मावई और एएसआई उत्तम सिंह कुशवाह पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है।
दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने पर सीबीआई भी कटघरे में खड़ी हो गई है।