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Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. मध्यप्रदेश के दमोह जिले में ओबीसी समुदाय के एक युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने की घटना हुई। इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इसे जातीय भेदभाव और मानवीय गरिमा का उल्लंघन माना। कोर्ट ने दमोह पुलिस और जिला प्रशासन को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
NSA में कार्रवाई के आदेश
एमपी में ओबीसी युवक से पैर धुलवाए इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मामले में हाईकोर्ट का आदेश है कि आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) में कार्यवाही की जाए। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में जातीय तनाव और विभाजन को बढ़ावा देती हैं, जो भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।
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हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने कहा कि यह घटना न केवल पीड़ित युवक की मानवीय गरिमा पर आघात है, बल्कि समाज में जातीय भेदभाव की जड़ें और गहरी करने वाली मानसिकता का प्रदर्शन भी है।
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कल होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने दमोह के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी आरोपी व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी।