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Photograph: (the sootr)
INDORE. इंदौर की महू तहसील में 9-10 मार्च की रात हुए उपद्रव के मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की है। आरोपी एहमद उर्फ अहमद दरबारी को इंदौर कलेक्टर ने 6 माह के लिए जिलाबदर कर दिया हैं। आरोपी एहमद उर्फ अहमद दरबारी पत्ती बाजार महू का निवासी है। अब आरोपी को 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ना होगा।
इन जिलों में किया गया प्रतिबंधित
इंदौर कलेक्टर के आदेश के तहत दरबारी को 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। उसका इंदौर के साथ पड़ोसी जिलों उज्जैन, धार, देवास, खरगोन व खंडवा में प्रवेश निषेध किया है। कलेक्टर ने उसे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति माना है। उस पर लगे आरोप भी गंभीर माने गए हैं।
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महू उपद्रव के आरोपी के जिलाबदर के मामले को ऐसे समझें
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उपद्रव में हुई थी एफआईआर
दरबारी पर पहले भी पांच से ज्यादा गंभीर धाराओं में अपराध रहे हैं। महू उपद्रव के दौरान 10 मार्च को उस पर फरियादी के आवेदन पर केस दर्ज हुआ था। फरियादी ने बताया कि उसने 16-17 अपने लोग जमा करके पथराव किया था और उपद्रव किया।
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साल 2021 से केस हो रहे दर्ज
इंदौर ग्रामीण एसपी के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई हुई है। इसमें बताया गया कि दरबारी साल 2021 से लगातार आपराधिक गतिविधियां कर रहा है। आए दिन मारपीट, हथियारों के साथ बलवा करना, जान से मारने की धमकी देना, उन्माद पैदा करना, दंगे करना जैसे अपराध उसके खिलाफ दर्ज है।
कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दरबारी का पक्ष सुना। इसमें उसने कहा कि वह निर्दोष है और अधिकांश केस में बरी हो चुका है। लेकिन ,अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जिलाबदर के आदेश हो गए।
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