एमपी में बदलेंगे अनुकंपा नियुक्ति के नियम, माता-पिता का भरण-पोषण न करने पर जाएगी नौकरी
Aman Vaishnav | Jun 16, 2026, 13:15 IST
मध्यप्रदेश में बदलेंगे अनुकंपा नियुक्ति के नियम
एमपी में अनुकंपा नियुक्ति के नियम आसान होने जा रहे हैं। इसमें CPCT की अनिवार्यता खत्म होगी। इसके अलावा नौकरी मिलने के बाद यदि किसी आश्रित ने माता-पिता या परिवार का भरण-पोषण करने से मना किया, तो उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के बदलाव की तैयारी पूरी हो चुकी है।
- सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियमों का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी ले ली है।
- अनुकंपा नियुक्ति के लिए CPCT परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।
- नौकरी मिलने के भी आश्रित को नौकरी से हटाया जा सकता है।
- दैनिक वेतनभोगियों के निधन पर मिलने वाली राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
एमपी में बदलेंगे अनुकंपा नियुक्ति के नियम
सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति भी मिल चुकी है। अब बहुत जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक (मोहन कैबिनेट) में मंजूरी के लिए लाया जाएगा।
नए नियम लागू होने के बाद कोई भी विभाग बिना किसी गंभीर कारण के किसी भी व्यक्ति को अनुकंपा नौकरी से नहीं हटा पाएगा।
CPCT की अनिवार्यता होगी खत्म
इसके लिए तीन से चार साल का समय मिलता है। वहीं यदि कोई इस समय में परीक्षा पास नहीं कर पाता, तो उसकी नौकरी चली जाती है। अब नए नियमों से इस अनिवार्यता को पूरी तरह से हटाया जा रहा है।
इसके साथ ही पहले चर्चा के दौरान यह सुझाव आया था। कोई कर्मचारी तीन साल में सीपीसीटी पास नहीं कर पाता है, तो उसे बाबू या लिपिक के पद से हटाकर चपरासी (चौथी श्रेणी) के पद पर डिमोट कर दिया जाए।
सरकार ने इस विचार को खारिज कर दिया है। यानी अब कर्मचारियों का डिमोशन भी नहीं होगा।
क्या बदलाव हुए और क्या पहले जैसा ही रहेगा?
बता दें कि यह भत्ता कर्मचारी के आखिरी वेतन के बराबर होता है। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग दोनों ही इसे बंद करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए नए नियमों में भी इस भत्ते को पहले की तरह जारी रखा जाएगा।
वहीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के निधन पर उनके परिवार को दो लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कर्मचारियों की मांग थी कि इस राशि को बढ़ाया जाए। नए नियमों में इसे पहले की तरह ही रखा गया है। साल 2014 से यह राशि इतनी ही मिल रही है।
इन दो मामलों में सख्त रहेगी सरकार
परिवार को छोड़ा तो जाएगी नौकरी
लापता कर्मचारियों के नियम
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