मध्य प्रदेश में बस किराया बढ़ा, न्यूनतम किराया 10 रु. तय, लागू हुई नई दरें
Pawan Modiya | Aug 05, 2026, 16:51 IST
बस किराया बढ़ा
मध्य प्रदेश सरकार ने बस यात्री किराए की नई दरें जारी कीं। सामान्य बस का किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर तय हुआ। डीलक्स, स्लीपर और सुपर लग्जरी बस पर अलग बढ़ोतरी लागू होगी। नया आदेश 5 अगस्त 2026 से प्रभावी है।
समझें क्या है पूरा मामला
- मध्य प्रदेश सरकार ने बस यात्री किराए की नई दरें जारी की हैं।
- परिवहन विभाग ने 5 अगस्त 2026 को नई अधिसूचना निकाली।
- सामान्य बस का किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति यात्री तय हुआ।
- डीलक्स, स्लीपर और सुपर लग्जरी बसों के लिए अलग-अलग बढ़ोतरी तय हुई।
- यह आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
नया आदेश हुआ जारी
इस आदेश ने पुरानी अधिसूचना को खत्म कर दिया है। पुरानी अधिसूचना 20 अप्रैल 2021 को जारी हुई थी। अब नई दरें ही मान्य होंगी।
यह आदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण (State Transport Authority) पर लागू होगा। साथ ही सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (Regional Transport Authorities) पर भी लागू होगा। इन्हीं संस्थाओं को किराया तय करने का अधिकार है। अब उन्हें नई दरों का पालन करना होगा।
सामान्य बस का किराया तय
इस नियम में एक शर्त भी जोड़ी गई है। किसी भी यात्री से कम से कम 10 रुपए किराया लिया जाएगा। यानी छोटी दूरी पर भी न्यूनतम किराया तय है।
यह नियम सिटी बस पर लागू नहीं होगा। सिटी बस के किराए का यह आदेश जिक्र नहीं करता। सिर्फ शहरों के बीच चलने वाली बसों पर यह दर लागू होगी।
इस दर को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। कोई यात्री अगर 50 किलोमीटर का सफर करता है, तो 100 रुपए किराया लगेगा। यह हिसाब सिर्फ सामान्य बस पर लागू होता है। डीलक्स, स्लीपर या एसी बस में यह राशि ज्यादा होगी। यह बढ़ोतरी तय दर के हिसाब से जुड़ेगी।
बस किराया बढ़ा
अलग-अलग बस पर अलग छूट
डीलक्स बस एसी (Air Conditioned) सुविधा से रहित होती है। इस पर 25 प्रतिशत तक ज्यादा किराया लगेगा। यह गैर एसी बसों के लिए तय दर है।
स्लीपर बस सेवा पर सामान्य किराए से 40 प्रतिशत तक ज्यादा किराया लगेगा। स्लीपर बसों में यात्री लेटकर सफर करते हैं।
डीलक्स एसी बस पर 50 प्रतिशत तक ज्यादा किराया तय किया गया है। यह सामान्य किराए के मुकाबले तय है। यह एसी सुविधा वाली डीलक्स बसों के लिए दर है।
सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सुपर लग्जरी कोच पर तय हुई है। इस पर सामान्य किराए से 75 प्रतिशत तक ज्यादा किराया लिया जा सकेगा। यह सबसे महंगी श्रेणी की बस सेवा है।
रात के सफर पर खास नियम
इसका मतलब साफ है। डीलक्स या स्लीपर श्रेणी की बस पर यह नियम अलग है। उस पर रात की अलग बढ़ोतरी नहीं होगी। सिर्फ सामान्य बस पर ही रात्रि सेवा का अलग नियम लागू रहेगा।
एक्सप्रेस बस पर भी राहत
इससे एक्सप्रेस बस के यात्रियों का किराया तय दर पर ही रहेगा। बस संचालक मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।
बस वर्गीकरण का जिम्मा परिवहन आयुक्त को
कब से लागू होगा यह आदेश
गौरतलब है कि किराया दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं। पिछली बार अप्रैल 2021 में दरें तय हुई थीं। अब पांच साल बाद सरकार ने दरों में बदलाव किया है। इससे साफ है कि परिवहन लागत के हिसाब से किराया तय होता रहता है।
यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है। अब हर बस सेवा की दर अलग-अलग तय है। सफर से पहले बस की श्रेणी जरूर देख लें। इससे किराए को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा।
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