BHOPAL. मध्य प्रदेश की बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ते जा रही है। अब मामले में सीबीआई कोर्ट ने मलय नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल सुमा भास्करन की जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रिंसिपल की जमानत घोटाले के शिकायतकर्ता रवि परमार की आपत्ति के बाद आरोपी प्रिंसिपल की जमानत खारिज की गई। इस मामले में कुल 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कोर्ट ने चार लोगों की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी है।
रवि परमार की आपत्ति पर जमानत खारिज
भोपाल सीबीआई कोर्ट में मलय नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल सुमा भास्करन की वकील की ओर से जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जिसके बाद शिकायतकर्ता रवि परमार ने प्रिंसिपल भास्करन की जमानत आवेदन खारिज करने की मांग की। कोर्ट में रवि परमार के अधिवक्ता आशीष निगम द्वारा आरोपी की जमानत आवेदन पर आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया।
इसलिए दिए थे करोड़ों रुपए
नर्सिंग घोटाले के शिकायतकर्ता रवि परमार ने बताया कि मलय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य सीबीआई के भ्रष्ट अधिकारियों से सांठ-गांठ कर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को सुटेबल करवाने के लिए करोड़ों रुपए का लेन-देन कर रही थीं। सुमा भास्करन द्वारा सीबीआई की टीम के साथ कई नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण भी किए गए हैं। ऐसे में उससे कठोर पूछताछ करना चाहिए। जमानक याचिका खारिज होने पर परमार ने सीबीआई कोर्ट को धन्यवाद दिया है।
सीबीआई इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपी गिरफ्तार
बता दें कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में अभी तक सीबीआई इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सभी 13 आरोपी अभी जेल में हैं। इनमें से 4 आरोपियों की पहले ही जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। शिकायतकर्ता रवि परमार ने 15 अप्रैल को सीबीआई कार्यालय में मलय नर्सिंग कॉलेज के समेत अन्य कालेजों की शिकायत की थी। इसके बाद दिल्ली सीबीआई ने 19 मई को 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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