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News In Short
मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय नवनियुक्त कर्मचारियों को 70%, 80%, 90% स्टाइपेंड देने से संबंधित था।
कर्मचारियों के संघ ने इसे असंवेदनशील कदम बताया है और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है।
यह कदम शासन की कर्मचारी हितैषी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।
अपील करने से समय, धन और श्रम का नुकसान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना कम है।
News In Detail
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बीच इस समय एक बड़ा विवाद चल रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय में नवनियुक्त कर्मचारियों को पहले तीन वर्षों में 70%, 80%, और 90% स्टाइपेंड देने की व्यवस्था को निरस्त कर दिया था। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले को असंवेदनशील बताया है साथ ही मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट अपील पर कर्मचारी संघ का विरोध
यह मामला कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे सरकार और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बिगड़ सकता है। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक और निगम मंडल कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव ने इस अपील को अनुचित बताया और इसे रोकने की मांग की है।
श्रीवास्तव का कहना है कि यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है, तो इससे शासन और कर्मचारियों के रिश्तों पर गहरा असर पड़ेगा।
कर्मचारियों के गिरते मनोबल
इसके अलावा, इस विवाद से सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी गिर सकता है। क्योंकि पहले ही बेरोजगारी के इस दौर में सरकारी नौकरी मिलना बेहद कठिन हो गया है। कई कर्मचारी इस व्यवस्था के कारण नौकरी छोड़ चुके हैं, और ऐसे में इस तरह की अपील से युवाओं में निराशा फैल सकती है।
मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार की संवेदनशील कर्मचारी हितैषी छवि को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से न केवल समय और धन का अपव्यय होगा, बल्कि सरकार की छवि भी प्रभावित हो सकती है। कर्मचारियों के लिए यह एक संवेदनशील मुद्दा है, और सरकार को इसे गंभीरता से सोचना चाहिए।
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