एमपी सरकार का बड़ा फैसला: गांवों में संपत्ति की रजिस्ट्री पर बड़ी छूट, जानें कब से
Manya Jain | Jun 24, 2026, 13:42 IST
MP government registry stamp duty discount
मध्यप्रदेश में पंचायत राज कानून में संशोधन कर सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति रजिस्ट्री पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क माफ करने का अधिकार मिला। 10 जून 2026 से लागू हो गया है, पर अभी सीधी छूट नहीं।
समझें क्या है पूरा मामला
- मध्यप्रदेश सरकार ने अपने पंचायत राज कानून एवं ग्राम स्वराज कानून में बड़ा बदलाव किया है।
- यह नया नियम 10 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।
- अब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क माफ कर सकेगी।
- इस छूट को सीधे लागू करने के लिए सरकार जल्द ही अलग से अधिसूचना जारी करेगी।
- भविष्य में गांवों में जमीन या मकान खरीदना पहले से काफी सस्ता हो जाएगा।
क्या है यह नया कानून
इस संशोधन में धारा 75 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। अब सरकार के पास यह कानूनी अधिकार आ गया है कि वह ग्राम पंचायत क्षेत्रों में होने वाली संपत्ति रजिस्ट्री पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क माफ कर सके।
किसे मिल सकता है फायदा
पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क का बोझ बड़ा होता है। यह कानून उस बोझ को कम करने की दिशा में एक कदम है। नए प्रावधान के अनुसार 75 अंश तक अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क माफ किया जा सकता है।
अभी सीधी छूट नहीं मिली है
यह व्यवस्था एक तरह से सरकार के हाथ में एक नया औजार है। जब सरकार चाहे, तब वह इस अधिकार का उपयोग कर सकती है। तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्री की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।
स्टाम्प शुल्क का ढांचा समझें
रजिस्ट्री की कुल लागत में यह शुल्क एक बड़ा हिस्सा होता है। खासकर जब छोटे मूल्य की संपत्तियां रजिस्टर होती हैं। इसलिए इस छूट का असर आम ग्रामीण पर सबसे ज्यादा पड़ेगा।
यह संशोधन क्यों अहम है
सरकार के इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि ग्रामीण संपत्ति के कानूनी दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। जब रजिस्ट्री सस्ती होगी, तो लोग कागजात बनवाने से कतराएंगे नहीं। इससे विवाद भी कम होंगे।
आगे क्या होगा
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह एक उम्मीद की शुरुआत है। असली राहत तब मिलेगी जब सरकार इस अधिकार को व्यवहार में लाएगी। तब तक इंतजार जारी है।
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