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पूरी खबर को 5 पॉइंट में समझें...
प्रोबेशन खत्म होने के 6 महीने के भीतर कर्मचारी को नियमित करना होगा।
तय समय में आदेश न आने पर डीम्ड नियमितीकरण का लाभ मिलेगा।
सरकारी सेवा में अब स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों का भेदभाव खत्म होगा।
एक ही तारीख पर आने वाले प्रमोटेड कर्मचारियों को सीनियरिटी में प्राथमिकता मिलेगी।
दूसरे विभाग में जाने पर भी अब सीधी भर्ती जैसे लाभ मिल सकेंगे।
मध्य प्ररदेश सरकार कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेने जा रही है। वित्त विभाग ने सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 को रिवाइज किया है। अब नई नियुक्ति के बाद प्रोबेशन पीरियड के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे।
वित्त विभाग के एसीएस मनीष रस्तोगी बोले- प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को परीक्षण के लिए भेजा है। इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी है।
कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
6 महीने में नियमित करना होगा अनिवार्य
अक्सर कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद भी सालों इंतजार करते हैं। विभाग बिना किसी ठोस वजह के उनकी नियमितीकरण की फाइल दबाए रखते हैं। अब विभाग को हर हाल में 6 महीने के अंदर फैसला सुनाना होगा। 6 महीने में विभाग का आदेश नहीं आता, तो आपका काम अपने आप मंजूर माना जाएगा। इसे 'डीम्ड आदेश' कहा जाएगा और कर्मचारी को नियमित माना जाएगा।
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अस्थाई कर्मचारी होंगे नियमित
सरकारी सेवा में सालों से स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों का अंतर था। नए संशोधनों के बाद अब यह भेदभाव पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अब तमाम नियुक्त लोग सीधे 'नियमित शासकीय सेवक' के नाम से पहचाने जाएंगे। पद का नाम और सेवा की शर्तें सबके लिए एक समान होंगी।
सीनियरिटी और प्रमोशन का नया फॉर्मूला
सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच अक्सर सीनियरिटी को लेकर विवाद होता है। अब सरकार ने इस उलझन को सुलझाने के लिए नया नियम बनाया है। यदि सीधी भर्ती और प्रमोशन वाले कर्मचारी एक ही तारीख को आएंगे। ऐसी स्थिति में पदोन्नति वाले कर्मचारी को सीनियरिटी में ऊपर रखा जाएगा।
दूसरे विभाग जाने पर मिलेंगे लाभ
कई बार कर्मचारी बेहतर अवसर के लिए एक विभाग से दूसरे में जाते हैं। पहले ऐसे मामलों में सीनियरिटी और इंक्रीमेंट का नुकसान उठाना पड़ता था। अब दूसरे सरकारी विभाग में जाने वालों को सीधी भर्ती वाले लाभ मिलेंगे। उन्हें सीनियरिटी, इंक्रीमेंट और अन्य फायदे इसी आधार पर दिए जाएंगे।
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