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Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. पेंशनर्स को मिलेगा 32 माह का एरियर: मध्यप्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश बड़ी राहत लेकर आया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन की रिव्यू पिटीशन को पूरी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 2 मार्च 2020 के अपने पूर्व आदेश को यथावत रखा है। इस फैसले के साथ ही पेंशनर्स को छठवें वेतन आयोग ( 6th pay commission ) के शेष 32 माह के एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।
पेंशनर्स की हुई ऐतिहासिक जीत
इस मामले में पेंशनर्स एसोसिएशन, मध्यप्रदेश के एच.पी. उरमलिया द्वारा डब्ल्यू.पी. क्रमांक 5773/2016 के माध्यम से याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के साथ अन्य 8 याचिकाओं की भी सुनवाई हुई थी। याचिका में यह मांग की गई थी कि राज्य के पेंशनर्स को भी कर्मचारियों की तरह छठवें वेतन आयोग के सभी महीनों का एरियर भुगतान किया जाए।
जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 मार्च 2020 को इस याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग को आदेशित किया था कि छह माह के भीतर सभी पात्र पेंशनर्स को 6 प्रतिशत ब्याज सहित एरियर का भुगतान किया जाए।
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सरकार ने की अपील, लेकिन फिर से मिली राहत
हालांकि, शासन ने आदेश का पालन करने के बजाय न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि भुगतान पर रोक लगाई जाए और शासन का पक्ष दोबारा सुना जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने शासन की यह याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पहले दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और उसे पूरी तरह बरकरार रखा गया।
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अब सरकार आदेश का पालन करे: उरमलिया
निर्णय के बाद पेंशनर्स में खुशी की लहर है। संगठन के अध्यक्ष एचपी उरमलिया ने कहा कि यह फैसला राज्य के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्याय की जीत है। उन्होंने मांग की कि अब मध्यप्रदेश शासन बिना विलंब के पात्र पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करे और वर्षों से लंबित उनके अधिकारों को पूरा किया जाए।
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लाखों पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ
इस आदेश से प्रदेश के लगभग साढ़े तीन लाख पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें लंबे समय से 32 माह का एरियर नहीं मिला था। निर्णय के बाद शासन पर अब यह दायित्व है कि वह शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करे ताकि वरिष्ठ नागरिकों को न्याय के साथ उनका हक भी मिल सके।
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