कोर्ट के आदेश नहीं मानते एमपी के अफसर, 5 महीने में 3 हजार से ज्यादा अवमानना केस
Amresh Kushwaha | May 30, 2026, 10:55 IST
mp highcourt avmanana cases 3656 officers jawabdehi
मध्यप्रदेश में 5 महीनों में हाईकोर्ट में 3656 सिविल अवमानना याचिकाएं दर्ज हुईं है। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर तीनों बेंचों में मामले बढ़ रहे हैं। अफसर कोर्ट आदेश नहीं मानते हैं। व्यक्तिगत उपस्थिति और वारंट तक नौबत आ रही है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश में अदालती आदेशों की अनदेखी लगातार बढ़ रही है।
- 29 मई 2026 तक सिर्फ पांच महीनों में 3656 अवमानना याचिकाएं दर्ज हुईं है।
- जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर तीनों हाईकोर्ट बेंचों में मामले सामने आए हैं।
- कई अफसरों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि जवाबदेही तय होने तक यह सिलसिला नहीं रुकेगा।
कोर्ट के आदेश, अफसरों की अनदेखी
स्थिति यह है कि 29 मई 2026 तक हाईकोर्ट की जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर बेंचों में कुल 3656 सिविल अवमानना (Contempt of Court) याचिकाएं दर्ज हो चुकी हैं। यह आंकड़ा सिर्फ पांच महीनों का है।
9 साल से वेतनमान का इंतजार
प्रमुख सचिव समेत तीन अफसर तलब
कोर्ट ने 4 नवंबर 2024 को 90 दिनों में फैसला लेने का आदेश दिया था। वहीं, आदेश पालन नहीं हुआ। इसके बाद फिर से अवमानना याचिका दर्ज हुई थी। अब प्रमुख सचिव समेत विभाग के तीन अफसरों को सीएस अनुराग जैन को तलब किया गया है।
कुलपति-रजिस्ट्रार पर कोर्ट सख्त
विशेषज्ञ बोले, जवाबदेही जरूरी
न्यायिक आदेशों की अनदेखी से अदालतों का रुख अब और सख्त होता जा रहा है। प्रशासनिक तंत्र की यह कार्यशैली सवालों के घेरे में है।
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