अनोखा मामला: दो सगी बहनों ने की एक-दूसरे के पतियों को बदलने की मांग, हाईकोर्ट ने कहा ये उनका अधिकार
Jitendra Shrivastava | Apr 30, 2026, 23:48 IST
Photograph: (thesootr)
BHOPAL. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दो सगी बहनों ने पतियों की अदला-बदली की इच्छा जताई। कोर्ट ने बालिग महिलाओं के फैसले को मान्यता दी और याचिका खारिज की।
News In Short
- दो सगी बहनों ने पतियों की अदला-बदली चाही।
- ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी याचिका खारिज हुई।
- महिला ने दामाद के साथ रहने की इच्छा जताई।
- छोटी बहन ने जीजा से नया जीवन शुरू करना चाहा।
- हाईकोर्ट ने बालिग महिला का फैसला माना सही।
News In Detail
ग्वालियर कोर्ट में अनोखा मामला आया
दतिया निवासी गिरिजा शंकर ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि मायाराम ने उनकी पत्नी और बेटी को बंधक बना रखा है। इस आरोप पर हाईकोर्ट ने पुलिस को महिला को पेश करने के निर्देश दिए।
महिला ने खुद बताई अपनी मर्जी
छोटी बहन ने दी जीजा के साथ रहने की सहमति
दोनों बहनों ने वैवाहिक जीवन को नकारा
हाईकोर्ट ने क्या कहा फैसले में
कोर्ट ने कहा कि यह अपहरण का मामला नहीं है। यह परिवार के भीतर का आपसी विवाद (family dispute) है। इसी आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई।
सरकारी वकील ने क्या बताया
महिला ने कहा कि वह अपने बहनोई के साथ खुशी से रह रही है। वह आगे भी वहीं रहना चाहती है। इस बयान के बाद कोर्ट ने मामले को आपराधिक न मानकर पारिवारिक विवाद करार दिया।
समाज और कानून के बीच सवाल
दूसरी तरफ समाज में ऐसे फैसलों को लेकर कई सवाल उठते हैं। बच्चों की परवरिश और भविष्य को लेकर चिंता भी जरूरी है। यह केस यह भी दर्शाता है कि पारिवारिक विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच रहे हैं।
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