ज्वाइनिंग मांगने इंदौर में बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंचे चयनित, स्टाम्प पर लिखा मांग पूरी नहीं तो 1 दिसंबर से आमरण अनशन

बिजली कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के 545 चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग न मिलने से परेशान हैं। हाईकोर्ट में केस जरूर है लेकिन ज्वाइनिंग पर रोक नहीं है। विभाग मामले में लापरवाही कर रहा है।

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Sanjay Gupta
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Photograph: (the sootr)

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INDORE. मध्य प्रदेश बिजली कंपनी में चयनति होने के बाद भी पांच महीने से ज्वाइनिंग के लिए परेशान आफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के चयनितों का धैर्य जवाब देने लगा है।

विभाग की इस मामले में पूरी ढिलाई चल रही है। हाईकोर्ट में केस जरूर है लेकिन ज्वाइनिंग पर रोक नहीं है। इसके बाद भी 545 चयनितों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। 

सोमवार को दफ्तर पहुंचे चयनित

इसे लेकर अब सोमवार को पूरे प्रदेश से चयनित इंदौर में बिजली कंपनी के दफ्तर पोलोग्राउंड पर पहुंच गए हैं। उल्लेखनीय है कि करीब ढाई हजार पदों के लिए परीक्षा हुई थी।

इसमें अन्य पदों के लिए चयनितों को ज्वाइनिंग लैटर खुद सीएम डॉ. मोहन यादव भोपाल में हुए एक आयोजन में दे चुके हैं। लेकिन असिस्टेंट ग्रेड 3 की ज्वाइनिंग रूक गई।

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स्टाम्प पर लिखकर दिया, आमरण अनशन करेंगे

चयनति प्रदर्शनकारियों ने 50 रुपए के स्टाम्प पर हस्ताक्षर के साथ एक मांगपत्र कंपनी को दिया है। चयनितों ने कहा कि पांच महीने से हम सभी परेशान है। यदि 30 नवंबर  तक हमारी जाइनिंग नहीं कराई जाती है तो हम 1 दिसंबर से सभी चयनित पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आमरण अनशन व सत्याग्रह पर बैठेंगे। 

अपनी पीड़ा बताई- कर्ज लेकर की पढ़ाई

चयनितों ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई। चयनितों ने कहा कि कर्ज लेकर पढ़ाई की है। अब वह राशि वसूलने के लिए आरोप लगाते हैं कि नौकरी नहीं लगी झूठ बोलकर रुपए लिए।

परिजन परेशान हैं। उम्र निकली जा रही है। घर की हालत ठीक नहीं है। उधर अधिकारियों का ढुलमुल रवैया है। अभी तक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। 

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चयनितों को ही उलझाने में लगे अधिकारी

उधर बिजली कंपनी के सीजीएम ने चयनितों से बात की और हाईकोर्ट में चल रहे केस का पेंच बता दिया। चर्चा में माना गया कि परीक्षा के दौरान कुछ आंसर गलत थे। यह परीक्षा एमपी आनलाइन द्वारा की गई। ऐसे में रिजल्ट रिवाइज्ड होगा। इसके लिए क्या आप सभी शपथ पत्र पर लिखकर देने के लिए तैयार है। 

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में इसी बात पर ही याचिका लगी है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। इसी केस के कारण कंपनी का तर्क है कि यदि हाईकोर्ट ने रिजल्ट रिवाइज्ड का आदेश दिया तो ऐसे में यदि पहले ही ज्वाइनिंग दे दी तो कानूनी मसला उलझ जाएगा।

इसलिए हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ही ज्वाइनिंग देना उचित होगा, क्योंकि यदि रिजल्ट बदलना पड़ा तो फिर कोई कानूनी समस्या नहीं आएगी।

आफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 शपथ पत्र सीएम डॉ. मोहन यादव ज्वाइनिंग लैटर बिजली कंपनी इंदौर
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