हाईकोर्ट का आदेश- 7 दिन में अपॉइंटमेंट लेटर जारी करें स्वास्थ्य विभाग

Neel Tiwari | Nov 06, 2024, 19:14 IST
Share
MP Jabalpur High Court decision on ANM appointment
MP Jabalpur High Court decision on ANM appointment

इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सुस्त चाल चल रहे स्वास्थ्य विभाग को अब जबलपुर हाईकोर्ट से एक हफ्ते का अल्टीमेटम मिला है। यदि 7 दिन में 1099 एएनएम की भर्ती नहीं होती तो कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई होगी।

JABALPUR. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे एएनएम अभ्यर्थियों के लिए जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) से खुशखबरी आई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब विभाग को एक हफ्ते के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने होंगे। जानिए कब और कहां प्रस्तुत करने होंगे अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज....

इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सुस्त चाल चल रहे स्वास्थ्य विभाग को अब हाईकोर्ट से एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। अब यदि एक हफ्ते में 1099 एएनएम की भर्ती नहीं होती तो स्वास्थ्य विभाग पर कोर्ट की अवमानना के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

स्वास्थ्य विभाग ने निकाली गई थी एएनएम भर्ती

स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 1233 पदों पर एएनएम की भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता को लेकर मामला कोर्ट में लंबित था। इंदौर हाई कोर्ट के द्वारा 5 अप्रैल 2024 को दिए गए आदेश के बाद कुल 1233 पदों के लिए एएनएम नियुक्ति के लिए परिणाम घोषित किए गए थे। कोर्ट ने योग्य अभ्यार्थियों को पुराने नियम के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के तहत योग्य मानते हुए नियुक्ति देने का आदेश जारी किया गया था।

6 महीने में हो सकी सिर्फ 134 नियुक्तियां

इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियुक्तियों में तेजी नहीं दिखाई गई । जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कमिश्नर को कोर्ट में पेश होकर यह बताने के लिए आदेशित किया कि आखिर क्यों स्वास्थ्य विभाग पर अवमानना का मामला ना चलाया जाए। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कमिश्नर ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया था कि वह कोर्ट के आदेश का पालन कर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करेंगे। लेकिन उसके बाद भी आज तक टोटल 1233 में से केवल 134 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र मिले हैं।

2019 भर्ती नियम का था मामला

एएनएम की भर्ती में योग्यता के लिए 2019 में संशोधन कर नए नियम बनाए गए थे। जिसके अनुसार 12वीं कक्षा में बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण और 24 महीनों की सरकारी इंस्टिट्यूट में ट्रेनिंग की बाध्यता थी। 2019 से पहले शैक्षणिक योग्यता पूरी कर 10 से 15 वर्षों से एएनएम के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी।

एक हफ्ते में पूरी करो भर्ती प्रक्रिया-हाइकोर्ट

इस मामले में इंदौर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। इस मामले में एएनएम पद के अभ्यर्थियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार 5 नवंबर को कुल 292 याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस सुरेश कुमार कैत (Justice Suresh Kumar Kait) और जस्टिस विवेक जैन (Justice Vivek Jain) की युगल पीठ में हुई। इस मामले में हाईकोर्ट के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए आदेश दिया गया है कि एक हफ्ते के भीतर बाकी बचे हुए 1099 पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जाए। शासन की ओर से अधिवक्ता ने इस प्रक्रिया के लिए कुछ और समय भी चाहा था पर कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इसके लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने आदेशित किया है कि कोर्ट का यह आदेश अखबारों में वृहद रूप से प्रकाशित किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता हो कि उन्हें नियुक्ति के लिए कहां संपर्क करना है।

8 नवंबर से मिलेंगे नियुक्ति पत्र

घोषित किए गए परिणामों के अनुसार जो अभ्यर्थी योग्य हैं उन्हें 8 नवंबर 2024 को सुबह 9:30 से जिले के सीएमएचओ के समक्ष अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं ताकि उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जा सके। यहां कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही नहीं पाए जाएंगे उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी लेकिन नियुक्ति न देने का कारण प्रतिवादियों को बताना होगा जो की एक एफिडेविट के रूप में स्वास्थ्य विभाग निदेशालय को भेजा जाएगा।

आदेश का नहीं हुआ पालन तो होगा केस

चीफ जस्टिस के द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को आदेश दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर योग्य हैं उन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया यदि एक हफ्ते में पूरी नहीं की गई तो कोर्ट की अवमानना सहित इससे जुड़े परिणाम विभाग और अधिकारियों को भुगतने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कमिश्नर को आदेशित किया है कि इस मामले के अगली सुनवाई में वह स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर 2024 को तय की गई है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • एमपी न्यूज
  • इंदौर हाईकोर्ट
  • Jabalpur High Court
  • जबलपुर हाईकोर्ट
  • जबलपुर न्यूज
  • मध्य प्रदेश
  • स्वास्थ्य विभाग
  • कोर्ट का आदेश
  • जस्टिस विवेक जैन
  • जस्टिस सुरेश कुमार कैत
  • Justice Suresh Kumar Kait
  • एमपी एएनएम भर्ती
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा