मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावद तहसील में स्थित सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) फैक्ट्री की संपत्ति की कुर्की की तारीख कोर्ट ने तय कर दी है। फैक्ट्री पर 55 कर्मचारियों का लगभग 17.55 करोड़ रुपए का वेतन बकाया है। कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए 2 अप्रैल को कुर्की की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
फैक्ट्री के कर्मचारियों का बकाया वेतन
सीसीआई फैक्ट्री में काम करने वाले 55 कर्मचारियों का बकाया वेतन लगभग 17 करोड़ 55 लाख रुपए है। कर्मचारियों को लंबे समय से उनका वेतन नहीं मिला, जिसके कारण वेतन की वसूली के लिए यह कदम उठाया गया है। फैक्ट्री की संपत्ति को नीलाम करने की प्रक्रिया पहले शुरू की गई थी, लेकिन जब 22 मार्च को तहसीलदार जावद फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचे थे, तो फैक्ट्री के किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण कुर्की की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी।
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2 अप्रैल को कुर्की की तारीख निर्धारित
अब कोर्ट ने फिर से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अप्रैल को कुर्की की तारीख निर्धारित की है। तहसीलदार जावद ने फैक्ट्री के प्रबंधन को आदेश दिया है कि 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीसीआई के महाप्रबंधक एके सुधांशु को स्वयं उपस्थित होना होगा।
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अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता है, तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यकारी प्रभारी जयंत बिस्वास या किसी अन्य प्रतिनिधि को मौके पर भेजा जा सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई भी निर्णय बिना उनकी सहमति के लिया जा सकता है।
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फैक्ट्री के स्क्रैप की नीलामी
फैक्टी के बकाया वेतन की वसूली के लिए फैक्ट्री के स्क्रैप को नीलाम करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया में टेंडर भी जारी किए गए थे, ताकि कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा सके।
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