मोहन कैबिनेट बैठक आज: ई-बस से जगदीशपुर पहुंचे सभी मंत्री, 9 विधेयकों पर लगेगी मुहर
Amresh Kushwaha | Jul 18, 2026, 08:02 IST
मोहन कैबिनेट
मध्य प्रदेश की जगदीशपुर कैबिनेट में आज, रविवार को 9 विधेयकों को मंजूरी मिलेगी। अब मल्टीस्टोरी यूनिवर्सिटी खोलना आसान होगा। कोचिंग, फायर एक्ट, यूसीसी और श्रम संहिता से जुड़े अहम बदलाव भी इसी बैठक में तय होंगे। सभी मंत्री एक साथ ई-बस से जगदीशपुर पहुंचे हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश कैबिनेट में आज 9 विधेयक आएंगे।
- सीएम मोहन यादव ने सभी विधेयकों को मंजूरी दी है।
- निजी यूनिवर्सिटी के लिए 25 एकड़ जमीन की शर्त हटेगी।
- मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में भी अब यूनिवर्सिटी खोली जा सकेगी।
- कोचिंग, फायर सेफ्टी और यूसीसी से जुड़े बिल भी शामिल हैं।
ई-बस से जगदीशपुर पहुंचे सभी मंत्री
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भोपाल के जगदीशपुर में हो रही कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और सभी मंत्री इलेक्ट्रिक बस से पहुंचे। बैठक से पहले सभी मंत्रियों को सुबह सीएम हाउस बुलाया गया था। इसके बाद मंत्री अपने सरकारी वाहन और सुरक्षा काफिले के वाहन सीएम हाउस में ही छोड़कर एक साथ ई-बस से जगदीशपुर के लिए रवाना हुए।
कैबिनेट बैठक में शामिल होने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के वाहन भी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में खड़े करवाए गए। इसके बाद अधिकारियों को भी ई-बस से बैठक स्थल तक ले जाया गया।
मुख्यमंत्री की इस पहल को ईंधन और सरकारी संसाधनों की बचत से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके जरिए सरकार ने सादगी, मितव्ययिता और जनता के पैसे का सोच-समझकर इस्तेमाल करने का संदेश भी दिया है।
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जमीन की शर्त होगी खत्म
देश के कई बड़े शहरों में यह मॉडल पहले से चल रहा है। वहां दो से पांच एकड़ जमीन में भी यूनिवर्सिटी चल रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार अब इसी मॉडल को अपनाना चाहती है। नई शिक्षा नीति के नए कोर्स शुरू करने में भी यह बदलाव मदद करेगा।
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उद्योगों के लिए नया सचिवालय
इसे बिजनेस सचिवालय कहा जाएगा। नई इंडस्ट्री लगाने की सभी मंजूरियां अब यहीं से मिलेंगी। सभी सरकारी विभाग अपने अधिकारी इस सचिवालय में भेजेंगे। अगर कोई विभाग ऐसा नहीं करता है तो कार्रवाई होगी। उसके अधिकारी की पोस्टिंग सीधे यहीं कर दी जाएगी।
निवेशक अब खुद हलफनामा देकर इंडस्ट्री शुरू कर सकेंगे। इसी आधार पर एक मंजूरी पत्र जारी होगा, जिसे लेटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अलग से पॉलिसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी यह पूरा काम करने में चार से पांच महीने लगते हैं।
कोचिंग पर अब सख्ती
कोचिंग संस्थान भावनात्मक विज्ञापन नहीं दे सकेंगे। झूठे दावे करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई छात्र कोचिंग बीच में छोड़ता है तो फीस लौटानी होगी। यह रकम 10 दिन के भीतर वापस करनी होगी। फीस यथानुपात आधार पर लौटाई जाएगी। यानी जितने दिन पढ़ाई हुई, उतनी ही फीस ली जाएगी।
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ऊंची इमारतों में फायर एनओसी
नियम न मानने पर भारी जुर्माना लगेगा। नगर निकाय प्रॉपर्टी टैक्स के साथ एक नया टैक्स भी जोड़ सकेंगे। इसे फायर सेफ्टी टैक्स कहा जाएगा। इससे शहरों में आग से जुड़े हादसे कम होने की उम्मीद है।
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यूसीसी और श्रम कानून भी शामिल
श्रम संहिता 2026 में छह पुराने श्रम कानून खत्म होंगे। इनकी जगह एक नया एकीकृत कानून लागू होगा। यह केंद्र सरकार के श्रम कोड जैसा ही होगा। थिएटर और रेस्टोरेंट अब 24 घंटे खुल सकेंगे। इसके लिए तीन शिफ्ट में काम होगा। नई फैक्ट्री शुरू करने के नियम भी आसान होंगे। इंस्पेक्टर की जांच की शर्त हटाई जा रही है। नागरिक सुरक्षा संहिता में भी संशोधन होगा। इससे जांच प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।
विधानसभा में होगी बहस
बैठक में और क्या-क्या
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मानसून सत्र में आएंगे ये अहम बिल
मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026
मप्र उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026
मप्र राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026
यह खबर क्यों जरूरी है
फायर एक्ट से इमारतों में सुरक्षा बढ़ेगी और हादसे कम होंगे। यूसीसी जैसे कानून सामाजिक और पारिवारिक जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए हर वर्ग को इन विधेयकों की जानकारी होना जरूरी है। यह जानकारी संविधान सम्मत तरीके से दी गई है और तथ्यों पर आधारित है।
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