मध्य प्रदेश में बिना टैक्स और परमिट वाले वाहनों पर लगेगा जुर्माना

मध्य प्रदेश में अब बिना टैक्स और परमिट के वाहन चलाना महंगा होगा। सरकार ने जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी है। कोई प्राइवेट बस, स्कूल बस या कॉलेज की बस परमिट के नियमों को तोड़ती है। उस पर 1 हजार रुपए प्रति सीट के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा

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Aman Vaishnav
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पूरी खबर को 5 पॉइंट में समझें...

  • बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब 4 गुना जुर्माना लगेगा।

  • बसों पर प्रति सीट 1 हजार रुपए की पेनल्टी लगेगी।

  • मालवाहक वाहनों पर प्रति टन जुर्माना तय किया गया है।

  • एक ही वाहन पर अब दोहरा जुर्माना लग सकता है।

  • नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी हुए।

मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब बिना टैक्स चुकाए वाहन चलाना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने परिवहन नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं या परमिट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

सरकार ने इसके लिए मध्य प्रदेश मोटरयान संशोधन अधिनियम, 2025 को लागू कर दिया है। सोमवार को परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों ने इस संबंध में सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

अब बिना असली डॉक्यूमेंट के पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना पुराने नियमों की तुलना में बहुत ज्यादा होगा।यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि पूरे राज्य में ट्रैफिक के नियम एक समान रहें। सारा काम ईमानदारी से हो। साथ ही, सरकार के राजस्व में होने वाली चोरी को भी रोका जा सके।

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बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए बदले नियम

मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से दूसरे राज्यों के वाहन भारी संख्या में गुजरते हैं। अक्सर देखा गया है कि बाहरी राज्यों के वाहन बिना एमपी का टैक्स चुकाए यहां की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। नए नियम के मुताबिक, दूसरे राज्य की गाड़ी बिना टैक्स दिए पकड़ी गई, तो बचा हुआ टैक्स भरना होगा।

इसके साथ ही, बकाया टैक्स का चार गुना पैसा जुर्माने के तौर पर अलग से देना पड़ेगा। अब टैक्स चोरी करने पर पहले से कहीं ज्यादा भारी कीमत चुकानी होगी।

यह नियम उन लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो दूसरे राज्य की नंबर प्लेट लगाकर टैक्स चोरी करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें सड़कों पर ऐसे चालाक लोगों की बारीकी से जांच करेंगी।

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बस और मालवाहकों पर होगी कार्रवाई

अक्सर देखा जाता है कि बस और ट्रक वाले अपने परमिट के नियमों को नहीं मानते। इसलिए अब सरकार ने उनके लिए जुर्माने की दरें तय कर दी हैं।

1. बसों के लिए प्रति सीट जुर्माना

कोई प्राइवेट बस, स्कूल बस या कॉलेज की बस परमिट के नियमों को तोड़ती है। उस पर 1 हजार रुपए प्रति सीट के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। मान लीजिए कि 50 सीटों वाली बस नियमों को तोड़ती है, तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यानी हर एक सीट के हिसाब से एक हजार रुपए देने होंगे।

2. मालवाहक वाहनों (ट्रक) पर पेनल्टी

सामान ढोने वाले वाहनों के लिए भी नियम सख्त हैं। यदि कोई ट्रक बिना परमिट या गलत परमिट पर चलता मिला, तो उस पर 1 हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। यानी गाड़ी जितनी भारी होगी, जुर्माना उतना ही बड़ा होगा।

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एक गलती और दोहरा जुर्माना

नए नियमों की सबसे खास बात यह है कि अब नियमों की हेराफेरी करना मुश्किल होगा। यदि गाड़ी मालिक ने टैक्स नहीं भरा है और नियम भी तोड़े हैं, तो उसे दोनों का जुर्माना एक साथ देना होगा। अब ऐसे मामलों में सरकार कोई रियायत नहीं देगी और दोनों पेनाल्टी जोड़कर वसूली जाएगी।

इसका मतलब है कि एक ही समय पर वाहन पर दोहरी कार्रवाई संभव है। पुलिस और परिवहन विभाग के पास अब यह अधिकार है कि वे नियमों को सख्ती से लागू करवाएं।

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टूरिस्ट और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पर भी नजर

अक्सर देखा जाता है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियां शहर के भीतर सवारी ढोने वाली बसों की तरह चलने लगती हैं। यह कानूनन गलत है। अब टूरिस्ट गाड़ियों और कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाले वाहनों की भी सख्ती से चेकिंग होगी। यदि वे अपने परमिट के दायरे से बाहर जाकर काम करेंगे, तो उन पर भी इन्हीं नए नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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