मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए 15 जनवरी 2025 की समय सीमा (time limit) तय की गई है। यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस समय सीमा के अंदर प्रवेश प्रक्रिया (Admission process) पूरी कराई जाए।
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190 कॉलेजों में एडमिशन की तैयारी
प्रदेश के 190 नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में 169 कॉलेजों को प्रवेश के लिए योग्य पाया गया था। 15 जनवरी को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के बाद, कोर्ट के निर्देशानुसार दूसरे नए कॉलेजों में भी प्रवेश की प्रक्रिया (Admission process) शुरू की जा सकती है।
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समय सीमा में प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश
गुरुवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक साल 2024-25 के लिए सभी पात्र नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी की जाए। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों (courses) के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया (प्रोसेस) को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट्स का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करते हुए सभी कामों को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
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काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू
नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी और यह 14 जनवरी 2025 तक चलेगी। सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा दी की गई है।
बैठक में अधिकारी रहे उपस्थित
इस संबंध में आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य (Public Health) और चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) (नर्सिंग और पैरामेडिकल) के संचालक मनोज सरियाम, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार के. रावत और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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