MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ओपन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का भी हक, मेरिट बनेगी आधार
Manya Jain | Sootr Creatives | Oct 16, 2026, 15:51 IST
ओपन कैटेगरी में किसे मिलेगी जगह? एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने समझाया पूरा नियम
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर सिंगल बेंच ने आरक्षण और मेरिट पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ओपन कैटेगरी सामान्य वर्ग का कोई आरक्षित कोटा नहीं है। यह मेरिट आधारित पूल है। जिसमें सभी वर्गों के पात्र अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। यह फैसला पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 से जुड़ी याचिका पर आया है।
पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 में क्या हुआ था?
कट-ऑफ का गणित: 144 बनाम 147
विभाग ने क्यों किया चयन से बाहर
रेखा जाट ने विभाग के 18 मार्च 2015 के आदेश को चुनौती दी थी। इसके लिए उन्होंने एडवोकेट ऋषिकेश बोहरे के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली है।
ओपन कैटेगरी सभी के लिए खुली
इस फैसले को आरक्षण और मेरिट के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मेरिट और आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच कोर्ट ने साफ किया कि मेरिट के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार भी ओपन कैटेगरी में सीट पाने के हकदार हैं। हालांकि, इस पूरे मामले की शुरुआत एक पुराने सर्कुलर से हुई थी।
सामान्य प्रशासन विभाग का सर्कुलर
सरकार भी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता ने किसी तरह की छूट का फायदा लिया था।
90 दिन में नियुक्ति पर विचार
तो क्या उनकी नियुक्ति पक्की है? नहीं, पहले उनकी पात्रता की जांच होगी। अगर वे पात्र पाई जाती हैं, तभी नियुक्ति का आदेश जारी होगा।
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