दोबारा बनेगी एसआई पुलिस भर्ती की मेरिट लिस्ट, 2013 की भर्ती में हो गया था बड़ा खेल
Neel Tiwari | Sept 30, 2026, 13:37 IST
एमपी पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने वर्ष 2015 की मेरिट लिस्ट का विवादित हिस्सा रद्द किया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने छह याचिकाओं पर यह सुनवाई की। आयु छूट लेकर अनारक्षित सीटों पर चयन को गलत माना गया। कोर्ट ने चयन बोर्ड को 12 सप्ताह में नई मेरिट बनाने का आदेश दिया है।
दस साल से अधिक पुरानी पुलिस भर्ती फिर चर्चा में
2015 में जारी अंतिम मेरिट लिस्ट को चुनौती दी गई थी। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने छह याचिकाओं पर फैसला सुनाया। सभी याचिकाओं में कानून और तथ्य लगभग समान थे। इसलिए हाई कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई साथ की। कोर्ट ने 7 अप्रैल 2015 की मेरिट लिस्ट का विवादित हिस्सा जांचा।
162 अंक वाले अभ्यर्थियों को मिला था प्लाटून कमांडर
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे कटऑफ से एक अंक पीछे थे। उनका दावा जिला पुलिस बल के SI पद पर था। उनके अनुसार कुछ उम्मीदवारों को अनारक्षित पद मिले थे। उन उम्मीदवारों ने आरक्षित वर्ग की आयु छूट ली थी। इसी वजह से याचिकाकर्ताओं को नुकसान हुआ।
विवाद की जड़ आयु सीमा और आरक्षण बना
याचिकाकर्ताओं ने इसी व्यवस्था को चुनौती का आधार बनाया। उनका आरोप था कि कुछ उम्मीदवार आयु छूट लेकर अनारक्षित पदों पर पहुंचे। कोर्ट के सामने अनावेदक 3 से 20 तक की जानकारी रखी गई। इनमें कई उम्मीदवार 28 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे। कुछ उम्मीदवारों की उम्र 37 वर्ष छह महीने तक थी।
हाई कोर्ट ने 18 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड पर क्या देखा
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित पद नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि राज्य ने इस दावे का अलग जवाब दिया। राज्य के अनुसार उम्मीदवारों ने SC, ST और OBC वाली छूट नहीं ली थी। सरकार ने कहा कि उन्हें दूसरी श्रेणी की आयु सीमा मिली थी।
राज्य ने 36 साल की आयु सीमा का तर्क दिया
इसमें सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों के लिए अलग आयु सीमा थी। राज्य के अनुसार इस श्रेणी की अधिकतम उम्र 36 वर्ष थी। सरकार ने कहा कि इस छूट का सामाजिक वर्ग से संबंध नहीं था। उसने आवेदन फॉर्म के आधार पर अपना पक्ष रखा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी याचिकाओं का विरोध किया। बोर्ड ने करीब दस साल की देरी का सवाल उठाया।
हाई कोर्ट ने नियम 12(4) को माना अहम
कोर्ट ने इसी नियम को विवाद में अहम माना। कोर्ट ने कहा कि छूट लेकर अनारक्षित पद नहीं मिल सकता। ऐसा होने पर दोहरे लाभ की स्थिति बन सकती है। पहला लाभ आयु छूट का होता है। दूसरा लाभ अनारक्षित पद का होता है। कोर्ट ने ऐसी स्थिति को नियमों के खिलाफ माना।
सुप्रीम कोर्ट के साजिब रॉय फैसले का भी आधार
कोर्ट ने बलबीर सिंह गुर्जर मामले का भी उल्लेख किया। उस मामले में आयु छूट का सवाल सामने आया था। आयु छूट लेने वाले उम्मीदवार को बिना छूट पात्रता दिखानी थी। हाई कोर्ट ने इस फैसले को भी मामले में प्रासंगिक माना।
याचिकाकर्ताओं को एक अंक का सीधा फायदा मिला
ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित सूची से हटाने पर मेरिट बदलना तय था। इससे याचिकाकर्ताओं की स्थिति ऊपर आ सकती थी। कोर्ट ने माना कि शिकायत केवल अनुमान पर आधारित नहीं थी। इसका सीधा असर याचिकाकर्ताओं के पद आवंटन पर पड़ता था।
दस साल बाद चुनौती पर भी हाई कोर्ट ने फैसला दिया
2015 की मेरिट लिस्ट का विवादित हिस्सा रद्द
इसके बाद नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी। नई सूची 2013 के नियमों के अनुसार बनाई जाएगी। विज्ञापन की शर्तों को भी ध्यान में रखा जाएगा। आयु छूट लेने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित पद नहीं मिलेंगे। उनके आरक्षित पदों पर समायोजन की स्थिति अलग देखी जाएगी।
12 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश
162 अंक वाले उम्मीदवारों की स्थिति फिर से जांची जाएगी। उनकी नई मेरिट के आधार पर पद तय होगा। जिला पुलिस बल के SI पद की पात्रता भी देखी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता वाले पदों पर भी नई स्थिति लागू होगी।
आरक्षित उम्मीदवारों की पूरी नियुक्ति रद्द नहीं हुई
इसलिए पूरी 2013 पुलिस भर्ती खत्म नहीं हुई है। केवल मेरिट में हुए खास समायोजन की दोबारा जांच होगी। याचिकाकर्ताओं की नई स्थिति भी इसी प्रक्रिया से तय होगी।
अब 2013 की भर्ती में आगे क्या होगा
आदेश में लागत का कोई निर्देश नहीं
एमपी पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
एमपी पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
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