एमपी में 26 जनवरी को होगी 87 कैदियों की रिहाई, इतने बंदी अपात्र

मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर 87 कैदियों की सजा माफ होगी। ये सभी 26 जनवरी को रिहा किए जाएंगे। जेल महकमे ने 481 कैदियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव भेजा था।

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Sandeep Kumar
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NEWS In short 

  1. 26 जनवरी 2026 पर मध्यप्रदेश की जेलों में बंद 87 बंदियों को समय-पूर्व रिहा किया जाएगा। 
  2. जेल विभाग ने 481 बंदियों की रिहाई के प्रस्तावों का परीक्षण किया और 87 बंदियों को रिहाई के लिए पात्र घोषित किया।
  3. 481 बंदियों के प्रस्तावों में से 394 को रिहाई के लिए अपात्र पाया गया, जिसके बाद उनके प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए।
  4. 87 बंदियों की समय-पूर्व रिहाई के लिए पात्रता का निर्धारण जेल विभाग तैयार किए गए मैन्युअल के आधार पर किया गया है।
  5. 87 बंदियों की समय-पूर्व रिहाई के लिए सभी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

News in Detail

87 कैदियों की सजा माफ

मध्यप्रदेश सरकार ने 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 87 कैदियों की सजा माफ करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा जेल विभाग के माध्यम से भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। जेल विभाग ने कुल 481 कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव भेजा था, जिनमें 394 बंदियों को रिहाई के लिए अपात्र पाया गया है।

सजा माफ करने की शर्तें

सभी कैदियों को रिहाई की छूट नहीं दी जाएगी। कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। केवल वे कैदी रिहा होंगे जिनकी सजा के खिलाफ अपील लंबित नहीं है। जिन बंदियों को जुर्माना अदा करना है, उन्हें 26 जनवरी 2026 तक जुर्माना जमा करना होगा। जिनके अन्य मामले लंबित हैं, वे जेल में रहेंगे। इन मामलों की सुनवाई के बाद उनकी रिहाई की स्थिति तय होगी।

न्यायिक प्रक्रिया और रिहाई के प्रावधान

सजा माफ किए गए कैदियों को अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर रिहा किया जाएगा। यदि किसी बंदी के खिलाफ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील लंबित है, तो उनकी रिहाई अपील के निपटारे के बाद होगी। जिनका जुर्माना जमा नहीं किया जाएगा, वे जुर्माना भरने के बाद ही रिहा होंगे।

87 कैदियों की रिहाई

यह कदम प्रदेश सरकार की तरफ से न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कैदियों की समय से पूर्व रिहाई से न्यायिक प्रणाली पर भी दबाव कम होगा। जेलों में स्थान की कमी जैसी समस्याओं में राहत मिलेगी। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिहाई के बाद कैदी समाज में पुनः मिल जाएं और अपने अपराध से माफी पा सकें।

इन जिलों की जेल से इतने कैदी होंगे रिहा, इतने अपात्र...

सर्कल/जिलारिहाई मंजूररिहाई प्रस्ताव नामंजूर
सतना सर्कल731
नर्मदापुरम सर्कल318
बड़वानी सर्कल614
अलीराजपुर जिला10
ग्वालियर सर्कल923
जबलपुर सर्कल948
रीवा सर्कल1038
सागर सर्कल934
टीकमगढ़ जिला03
नरसिंहपुर सर्कल612
इंदौर सर्कल958
खुली जिला जेल इंदौर26
भोपाल सर्कल1164
उज्जैन सर्कल545
देवास01

इस टेबल में उन जिलों और सर्कलों की जानकारी है, जहां पर कैदियों की रिहाई मंजूर की गई है और जिनका प्रस्ताव नामंजूर हुआ है।

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